CG NEWS:शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट की जमानत बरकरार, ED-ACB की याचिका खारिज
छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और ACB/EOW की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट की जमानत बरकरार रहेगी।ED का आरोप है कि वर्ष 2019 से 2022 के बीच कथित शराब सिंडिकेट के संचालन में चैतन्य बघेल की अहम भूमिका थी और उन्होंने करीब 1000 करोड़ रुपये के लेन-देन को संभाला। दूसरी ओर
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