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ममता सरकार को झटका! बंगाल में ‘द केरल स्टोरी’ होगी रिलीज, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया बैन

फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत मिल गई है। ‘द केरल स्टोरी’ पर पश्चिम बंगाल में लगे बैन को सुप्रीम कोर्ट ने आज हटा दिया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा हम पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से फिल्म पर 8 मई को लगाई गई रोक को हटा रहे हैं। इस रोक का कोई पुख्ता आधार नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फिल्म की स्क्रीनिंग और फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स सुनिश्चित करने का भी निर्देश भी दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्माता को 20 मई को शाम 5 बजे तक फिल्म में 32,000 हिंदू और ईसाई महिलाओं के इस्लाम में परिवर्तित होने के दावे पर एक डिस्क्लेमर लगाने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं को कहा कि, ‘निर्माता भी डिस्क्लेमर लगाएं कि 32000 लड़कियों के गायब होने का आंकड़ा पुख्ता नहीं है।’

जरूरत पड़ने पर जज फिल्म देखेंगे

CJI ने टिप्पणी की कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिले सर्टिफिकेट के मामले पर हम गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि थिएटर को सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का काम है। अब फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट मे अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। तब जरूरत पड़ने पर जज फिल्म देखेंगे।

8 मई को पश्चिम बंगाल ने बैन की थी फिल्म

सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित और सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित यह फिल्म शुक्रवार पांच मई 2023 को देशभर में रिलीज की गई थी। हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए 8 मई को इसके प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद निर्माताओं ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक अन्य याचिका में केरल हाईकोर्ट के 5 मई के आदेश की वैधता पर सवाल उठाया गया था, जिसमें कहा गया कि फिल्म में इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।

राजनीतिक विवाद का विषय बनी पिक्चर

द केरल स्टोरी रिलीज होने से पहले ही राजनीति का विषय भी बन गई थी। बीजेपी जहां इसे आतंकवाद के नए स्वरूप से जोड़कर इससे पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की कोशिश कर रही है, वहीं विरोधी कांग्रेस इसे एक धर्म विशेष के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताते हुए इसे बैन करने की मांग कर रही है। इससे पहले ‘द कश्मीर फाइल्स’ को लेकर भी इसी तरह की राजनीति हुई थी। उस समय भी बीजेपी के नेताओं ने स्पेशल शो बुक कराकर पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम जनता को फिल्म दिखाई थी। ‘दे केरल स्टोरी’ के लिए भी आने वाले दिनों में ऐसे ही नजारे दिखाई देंगे। बीजेपी के प्रदेश मंत्री और इस पिक्चर को टैक्स फ्री करने के लिए सबसे पहले सीएम को पत्र लिखने वाले राहुल कोठारी के मुताबिक, ‘द केरल स्टोरी’ एक सच्चाई पर आधारित कहानी है और वैश्विक आतंकवाद से जूझते सभी लोगों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इधर, कांग्रेस के स्टेट मीडिया सेल के अध्यक्ष केके मिश्रा ने इस फिल्म के जरिए लोगों को भड़काने का आरोप लगाते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।

फिल्म रिलीज होते ही विवादों में घिरी

अदा शर्मा अभिनीत इस फिल्म का लेखन और निर्देशन सुदीप्तो सेन ने किया है और यह शुक्रवार को ही रिलीज हुई है। केरल उच्च न्यायालय ने इस फिल्म की रिलीज पर पाबंदी लगाने से इंकार कर दिया था। बता दें कि फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ में केरल की 32 हजार महिलाओं की कहानी दिखाई गई है। फिल्म में दावा किया गया है कि इन महिलाओं का जबरन इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराया गया और उन्हें सीरिया भेजा गया। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही फिल्म विवादों में आ गई है।

क्या है राज्य में फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने का मतलब ?

जब किसी फिल्म को किसी राज्य में टैक्स फ्री किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि संबंधित राज्य की सरकार उस फिल्म के टिकट की बिक्री पर अपने हिस्से का जीएसटी नहीं वसूलेगी।

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