भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर चल रही प्रक्रिया पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि “हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत ही कचरे को भोपाल से पीथमपुर ले जाया गया था।” मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार न्यायालय के आदेशों का पालन कर रही है और करेगी।
हाईकोर्ट का आदेश हमारी आशा के अनुरूप
सीएम ने कहा, हाईकोर्ट का आदेश हमारी आशा के अनुरूप है। कोर्ट ने माना है कि कचरे का परिवहन उनके आदेश का हिस्सा था। हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने का अवसर दिया है। कोर्ट ने अगले 6 हफ्तों का समय दिया है, जिसमें हर पक्ष अपना पक्ष रख सकता है। इसके बाद कोर्ट जो भी फैसला करेगा, वह सरकार को स्वीकार होगा।
सीएम ने जनता से की अपील
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
अब 18 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट अब 18 फरवरी को सुनवाई करेगा। सोमवार को चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने मामले को सुना। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने सुनवाई की अगली तारीख तय की है।
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