इंदौरमध्य प्रदेश

इंदौर : थाना स्तर पर मीडिया ब्रीफिंग करने को लेकर आदेश में संशोधन, अब सब इंस्पेक्टर दे सकेंगे जानकारी

हेमंत नागले, इंदौर। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउसकर ने मीडिया को थाना स्तर पर ब्रीफिंग करने के संबंध वाले आदेश में संशोधन किया है। अब सभी थाने में सब इंस्पेक्टर अपराध के संबंध में मीडिया को ब्रीफिंग कर सकेंगे। दरअसल, शहर में नए पुलिस कमिश्नर आयुक्त ने लगातार कई आदेश निकाले थे। उसी में थाना स्तर पर ब्रीफिंग को लेकर नया आदेश आया था, जिसे पुलिस कमिश्नर ने बदल दिया।

क्या है पूरा मामला

इंदौर में नए पुलिस कमिश्नर आयुक्त आने के बाद लगातार कई आदेश निकले। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया के लिए भी एक  आदेश निकाला गया था। जिसमें थाना प्रभारी की गैरमौजूदगी में कोई भी थाने पर मौजूद सब इंस्पेक्टर मीडिया को खबर संबंधी जानकारी नहीं दे सकता ना वह कैमरे के सामने किसी प्रकार से कोई बाइट दे पाएगा। जिस आदेश का लगातार इंदौर की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब मीडिया विरोध कर रही थी। विरोध के बाद मंगलवार को प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी के नेतृत्व में सभी मीडिया कर्मी पुलिस कमिश्नर मकरंद देउसकर से मिलने पहुंचे। जहां मकरम देउसकर ने अरविंद तिवारी से चर्चा करते हुए इस आदेश के लिए जल्द डीसीपी को एक नए आदेश देने की बात कही है। जिसमें उन्होंने कहा है कि थाने पर थाना प्रभारी की गैरमौजूदगी में अब सब इंस्पेक्टर मीडिया को कैमरे के सामने ब्रीफिंग कर सकेंगे।

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