जयपुर। राजस्थान में एक्टर सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। मामला पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा है, जिसमें अदालत की रोक के बावजूद प्रचार जारी रखने का आरोप है। उपभोक्ता अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए सलमान खान को 23 फरवरी 2026 को हर हाल में पेश होने के आदेश दिए हैं।
यह मामला राजश्री पान मसाला (केसर युक्त इलायची) के विज्ञापन से जुड़ा है। 6 जनवरी को अदालत ने भ्रामक विज्ञापन पर अस्थायी रोक लगाई थी। इसके बावजूद 9 जनवरी को जयपुर, कोटा समेत कई शहरों में बड़े होर्डिंग्स लगाए गए। इतना ही नहीं, 18 जनवरी को अखबारों में दोबारा विज्ञापन प्रकाशित किए गए, जिसे न्यायालय के आदेशों की खुली अवहेलना माना गया।
6 फरवरी को जयपुर कंज्यूमर कोर्ट द्वितीय में मामले पर विस्तार से बहस हुई। परिवादी की ओर से अधिवक्ता इंद्र मोहन सिंह हनी ने पक्ष रखा, जबकि सलमान खान की तरफ से दिल्ली से आए वकील वरुण विकास ने दलीलें दीं। इस दौरान राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला आयोग को निर्देश दिए कि प्राकृतिक न्याय के तहत सलमान खान को एक और अवसर दिया जाए और फिलहाल गिरफ्तारी वारंट जारी न किया जाए, लेकिन जमानती वारंट दोबारा जारी किया जाए।
सोमवार, 9 फरवरी को आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा, सदस्य अजय कुमार और सदस्य सुप्रिया अग्रवाल की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सलमान खान के खिलाफ पुनः जमानती वारंट जारी कर दिया। यह वारंट जयपुर पुलिस कमिश्नर को भेजा गया है। अदालत ने साफ किया है कि सलमान खान को 23 फरवरी 2026 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परिवादी के वकील ने चेतावनी दी है कि अगली तारीख पर अनुपस्थिति की स्थिति में गिरफ्तारी वारंट की मांग की जाएगी।