
बेंगलुरु। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पुत्र एवं यौन शोषण और अपहरण के आरोपी विधायक एचडी रेवन्ना को कोर्ट ने 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रेवन्ना को लगभग 10 दिन पहले यौन शोषण जैसे संगीन आरोपों के कारण एसआईटी ने हिरासत में लिया गया था। रेवन्ना की तरफ से कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई बुधवार को हुई।
कोर्ट ने खारिज किया आवेदन
कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उनकी न्यायिक हिरासत को 14 मई तक बढ़ा दी। इसके अलावा एचडी रेवन्ना के बेटे और सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर भी अपहरण और यौन शोषण का मामला दर्ज है, और इसके बाद से प्रज्वल देश छोड़ कर भाग चुके है। उनके खिलाफ रेड कॉर्नर और लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। बुधवार को चीफ मेट्रोपोलिटन कोर्ट में दाखिल की गई रेवन्ना की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
अदालत में रेवन्ना की जमानत के आवेदन के सभी बिंदुओं पर विचार करने और जमानत पर विरोध दाखिल करने एसआईटी की तरफ सात दिनों का समय मांगा गया। एसआईटी की मांग से सहमत होते हुए अदालत ने रेवन्ना को 14 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और एसआईटी को 14 तारीख को अगली सुनवाई के दिन अपना जवाब पेश करने के निर्देश दिए।
जनता दल (एस) के नेता आए बचाव में
वहीं, इस मामले में जनता दल (एस) के नेता एचडी कुमारस्वामी का कहना है कि उनके भतीजे और हासन से पार्टी उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सेक्स स्कैंडल के वीडियो वाली 25 हजार पेन ड्राइव चुनाव से पहले बांटी गई थी। जेडीएस ने बताया कि एक सोची समझी साजिश के तहत चुनाव के दौरान उन वीडियो और पेन ड्राइव को सर्कुलेट किया गया। कुमारस्वामी ने कहा कि सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई, लेकिन अब यह एसआईटी सिद्धारमैया और शिवकुमार की इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है।
प्रज्वल पर लगा है यौन शोषण का आरोप
बता दें कि प्रज्वल 26 अप्रैल को हासन सीट पर वोटिंग के बाद विदेश जा चुके हैं। पूर्व एचडी देवेगौड़ा के विधायक बेटे एचडी रेवन्ना (67) और सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना (33) के खिलाफ उनके घर पर काम करने वाली हाउस हेल्प (मेड) ने एफआईआर दर्ज कराई है। महिला ने एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। हासन के होलेनरासीपुर थाने में आईपीसी की धारा 354(A) (यौन शोषण), 354(D) (पीछा करना), 506 (धमकाना) और 509 (बोलकर या इशारों से महिला की गरिमा का अपमान करना) के तहत केस दर्ज किया गया है।
वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रज्वल के करीब आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए हैं। दावा किया गया है कि ये वीडियो प्रज्वल शूट कर रहे हैं।
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