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NEET PG 2021 : नीट-पीजी की स्पेशल काउंसलिंग की मांग खारिज, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट में NEET PG 2021 में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने नीट-पीजी-2021 में 1,456 सीट को भरने के लिए विशेष काउंसलिंग कराने का अनुरोध करने वाली कई याचिकाएं को खारिज कर दिया है। बता दें कि अखिल भारतीय कोटा के लिए ‘स्ट्रे राउंड’ काउंसलिंग के बाद ये सीटें खाली रह गई हैं।

अदालत ने क्या कहा ?

सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग के एक स्पेशल राउंड की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे जन स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा पहले खाली सीटों को भरने के लिए 8-9 राउंड काउंसलिंग हो चुकी है।

ऐसे में नई काउंसलिंग ना कराने का मेडिकल काउंसिलिंग कमिटी (एमसीसी) और सरकार का फैसला मनमाना नहीं है बल्कि मेडिकल एजुकेशन और जन स्वास्थ्य के हित में है। न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा- जब भारत सरकार और एमसीसी ने काउंसिलिंग का कोई भी विशेष राउंड ना कराने का सोच समझकर फैसला लिया है तो इसे मनमाना नहीं माना जा सकता।

क्यों नहीं भर सकती 1,456 सीट ?

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने बुधवार को शीर्ष न्यायालय को बताया था कि उसने नीट-पीजी-21 के लिए चार चरणों की ऑनलाइन काउंसलिंग की है और वे विशेष काउंसलिंग कराकर 1,456 सीट को नहीं भर सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बंद हो गया है। नीट-पीजी 2021-22 परीक्षा में बैठने वाले और अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) काउंसलिंग एवं राज्य कोटा काउंसलिंग के पहले और दूसरे चरण में भाग लेने वाले डॉक्टरों ने ये याचिकाएं दायर की थीं।

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