ग्वालियरमध्य प्रदेश

MP News : रेड लाइट जंप करने में इंदौर, शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में ग्वालियर के लोग सबसे आगे

परिवहन विभाग ने प्रदेश भर के 7,641 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए, सबसे ज्यादा दोपहिया वाले

आशीष शर्मा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश में पिछले तीन महीने में 7 हजार से अधिक लोगों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। इसमें रेड लाइट जंप करने से लेकर नशे में गाड़ी चलाने के मामले शामिल हैं। इंदौर की बात करें तो यहां मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने वालों की संख्या अधिक है तो शराब पीकर गाड़ी चलाने में ग्वालियरवासी टॉप पर हैं। मप्र के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना ने बताया कि केंद्रीय मोटरयान नियमों का पालन नहीं करने पर प्रदेश भर के 7,641 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किए गए हैं।

ट्रैफिक पुलिस की अनुशंसा पर कार्रवाई

परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस की अनुशंसा (1 जुलाई से सितंबर 22 तक की अवधि) पर यातायात नियम तोड़ने पर प्रदेश भर के 7,641 (दो पहिया 4,678 चार पहिया 2,963) लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किए हैं। इनमें से सबसे अधिक इंदौर के 718 और दूसरे नंबर पर ग्वालियर के 216 (दो पहिया चार पहिया) चालक हैं। रेड लाइट जंप करने पर सबसे अधिक 3,359 दोपहिया चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं, जबकि 1,909 चार पहिया वाले इस कार्रवाई की जद में आए हैं। परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने की सूचना वाहन चालकों को मोबाइल फोन पर मैसेज के जरिए देता है। तीन महीने की अवधि पूरी होने के बाद यह अपने आप ही वैलिड हो जाता है।

किस शहर में कितने ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड

शहर ओवस्पीडिंग, सिग्नल जंप ड्रंक एंड ड्राइव फोन पर बात करना
टू व्हीलर फोर व्हीलर टू व्हीलर फोर व्हीलर टू व्हीलर फोर व्हीलर
इंदौर 413     216 07 14 23 15
ग्वालियर 75      38 25 06 58 12
भोपाल 35      55 01 13 05 20
जबलपुर 16      05 01 01 01 (एक भी नहीं)

इन जिलों के लोग करते हैं नियमों का पालन

आगर-मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, मंदसौर, दमोह, दतिया, डिंडौरी, झाबुआ, कटनी, खंडवा जैसे जिलों के लोग रेड लाइट, मोबाइल पर बात और शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसी गलती नहीं करते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने इन जिलों में नाम मात्र की चालानी कार्रवाई की है। डीएसपी ट्रैफिक नरेश अन्नौटिया ने बताया कि रेड लाइट जंप पर धारा 119, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर धारा 1485 और मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर धारा 25/21 के तहत चालानी कार्रवाई की जाती है।

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