
ICICI बैंक लोन फ्रॉड मामले में वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के मुचकले पर जमानत दी है। वेणुगोपाल धूत की ओर से दायर याचिका पर कोर्ट ने 13 जनवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था। धूत को 26 दिसंबर को CBI ने अरेस्ट किया था।
चंदा कोचर और पति दीपक को भी मिली जमानत
इस मामले में ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को 9 जनवरी 2023 को जमानत मिल गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी को अवैध बताया। कोर्ट ने कहा कि दोनों की गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं थी। कोर्ट ने ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और दीपक कोचर को एक-एक लाख रुपए की नकद जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी। सीबीआई ने उनकी रिहाई का विरोध किया।
दिसंबर में हुई थी गिरफ्तारी
CBI ने चंदा और दीपक दोनों को 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को 26 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। वहीं, तीनों को 10 जनवरी तक 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था।
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2018 में सामने आया था फ्रॉड
चंदा कोचर पर आरोप है कि बैंक में CEO और MD रहते हुए उन्होंने अवैध तरीके से वीडियोकॉन को लोन दिया। एमडी रहते हुए 26 अगस्त 2009 को ICICI बैंक द्वारा वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स को 300 करोड़ रुपए और 31 अक्टूबर 2011 को वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 750 करोड़ रुपए के लोन की मंजूरी दी थी। यह फैसला आरबीआई की पॉलिसी के अनुरूप नहीं था। मामला मार्च 2018 में सामने आया था। इसके बाद चंदा को ICICI बैंक की सीईओ और एमडी पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
बताया जाता है कि उन्होंने अपने पति दीपक कोचर को फायदा पहुंचाने के लिए वीडियोकॉन को लोन दिया और बाद में इसे एनपीए में डाल दिया। 2020 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चंदा कोचर और उनके पति से करोड़ों रुपए के लोन और इससे जुड़े अन्य मामलों में पूछताछ की। बाद में CBI ने चंदा कोचर पर FIR दर्ज की। चंदा कोचर के बाद उनके पति दीपक कोचर के खिलाफ ईडी ने एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की।
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