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खरगोन बस हादसा : वाहन चालक, कंडक्टर और मालिक पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, हादसे में हुई थी 24 लोगों की मौत

हेमंत नागले, खरगोन। मध्य प्रदेश के खरगोन में मंगलवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई थी, साथ ही कई लोग घायल हो गए थे। इस भीषण सड़क हादसे के बाद राजनीतिक बयानबाजी के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की गाज गिरना शुरू हो गई थी। जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने खरगोन आरटीओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। इसी के साथ जिला प्रशासन भी अब एक्शन मोड में आ गया है। इस घटना के संबंध में बस चालक, बस कंडक्टर और वाहन मालिक पर एफआईआर दर्ज की गई है।

प्रशासन ने माना गंभीर अपराध

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मंगलवार (9 मई) सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। बोराड़ नदी के पुल से बस अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। हादसे में 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। प्रशासन ने इस घटना को गंभीर माना है और पुलिस का कहना है कि यह एक सामान्य दुर्घटना का मामला नहीं है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से थाने में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। जिसमें बस ड्राइवर सुनील राठौर और बस कंडक्टर संतोष बारचे के साथ ही मां शारदा ट्रेवल्स के मालिक और बस संचालक प्रवीण सोनी को आरोपी बनाया गया है।

गंभीर अपराध मानने की वजह

पुलिस का मानना है कि, इन सभी आरोपियों ने जानबूझकर क्षमता से अधिक सवारी बस में भरी थी। तीनों आरोपी यह जानते थे कि इतनी अधिक मात्रा में सवारी भरने के साथ ही बस को तेज गति से चलाने से बस दुर्घटना की शिकार हो सकती है और उसमें सवार यात्रियों की मृत्यु भी हो सकती है। यह जानते हुए भी इन तीनों आरोपियों (बस चालक, बस कंडक्टर और बस मालिक) ने यह सब जानबूझकर किया है,  जोकि सामान्य दुर्घटना का मामला नहीं है। पुलिस ने इस दुर्घटना को गंभीर मानते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ 304 और 34 भादवी की धाराओं में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, फिलहाल मामले की जांच जारी है।

खरगोन आरटीओ को भी किया निलंबित

बता दें कि इसके पूर्व खरगोन के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने बस दुर्घटना में ड्राइवर और खरगोन आरटीओ की लापरवाही मानी थी। जिसके चलते मंत्री ने आरटीओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। जिसके बाद प्रशासन द्वारा यह एक्शन लिया गया है।

मृतकों परिजनों को 6 लाख की आर्थिक मदद

मध्य प्रदेश सरकार खरगोन बस हादसे में मृत हुए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। गंभीर घायलों को 50 हजार और अन्य घायलों को 25 हजार रुपए सहायता राशि दी जाएगी। दुर्घटना में घायलों का सरकार मुफ्त इलाज कराएगी। वहीं सरकार ने बस हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। इधर, प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

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