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राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से झटका : खारिज की याचिका, अमित शाह पर टिप्प्णी के मामले में निचली अदालत में चलेगा ट्रायल

रांची। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने केस खत्म करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ HC में याचिका दाखिल की गई थी जिसे जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। अब इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलता रहेगा। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर की थी याचिका

राहुल गांधी द्वारा 2018 में बेंगलुरु में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजिनक टिप्पणी करने के बाद बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने के लिए राहुल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राहुल गांधी का लिखित पक्ष 16 फरवरी को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद जस्टिस अंबुज नाथ की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

राहुल का बयान

मामला करीब 6 साल पुराना है। दरअसल, राहुल ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। इसके बाद 4 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। राहुल गांधी की पहली पेशी 16 दिसंबर 2023 को थी। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त होने कारण कोर्ट में पेश नहीं हो पाने की सूचना दी गई थी।

राहुल के खिलाफ दो धाराओं में केस दर्ज

इस मामले में राहुल गांधी पर धारा 499 और 500 में केस दर्ज है। धारा 499 के मुताबिक किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, टिप्पणी करना, उसकी मानहानि करना। वहीं धारा 500 में मानहानि के लिए दंड का प्रावधान है। इस मामले में दो साल तक की जेल हो सकती है।

झारखंड में राहुल के खिलाफ तीन मुकदमे

झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ तीन मुकदमे चल रहे हैं।

पहला मामला- नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।

दूसरा मामला- अमित शाह को लेकर है। भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में दायर किया था।

तीसरा मामला- मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। सभी मामले की सुनवाई रांची में हो रही है।

मोदी सरनेम मामले में SC ने सजा पर लगाई थी रोक

मोदी सरनेम को लेकर दिए बयान पर गुजरात की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम दो साल की सजा दी थी, इसी के चलते उनकी सांसदी भी चली गई थी। हालांकि, राहुल ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सेशन कोर्ट के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद राहुल गांधी की सांसदी फिर से बहाल हुई।

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