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इंदौर जिला कोर्ट का बड़ा फैसला : निगम के खिलाफ कुर्की का आदेश, स्कूल का अधिक भरा हुआ टैक्स निगम की गाड़ियां बेचकर वापस करें

हेमंत नागले, इंदौर। इतिहास में दूसरी बार इंदौर जिला न्यायालय द्वारा एक ऐसा फैसला सुनाया गया है, जिसमें स्कूल द्वारा अधिकतर वसूली राशि नगर निगम से वापस मांगी जा रही है। वह भी कोई कम राशि नहीं लगभग एक करोड़ 7 लाख रुपए नगर निगम को फिर से स्कूल प्रबंधन को वापस देना होंगे।

हाईकोर्ट पहुंचा था मामला

एडवोकेट विभा भारूका ने बताया कि वर्ष 2006 में स्कूल प्रबंधन द्वारा जिला न्यायालय के समक्ष एक पिटीशन दायर की गई थी। जिसमें यह था कि नगर निगम द्वारा सत्य साईं बिहार स्कूल से जो एक्स्ट्रा टैक्स वसूला गया है। वह प्रबंधन को वापस कर दिया जाए। इसके बाद नगर निगम आयुक्त द्वारा इस याचिका को लेकर हाईकोर्ट की शरण ली गई। जिसके बाद हाईकोर्ट द्वारा जिला न्यायालय के इस फैसले पर स्टे दे दिया गया था। यह मामला चलते रहा और हाईकोर्ट से इस स्टे को खारिज कर दिया।

जिला कोर्ट का प्रकरण यथावत रहेगा : हाईकोर्ट

इसके बाद वर्ष 2022 में एडवोकेट द्वारा जिला न्यायालय में फिर से स्कूल प्रबंधन के द्वारा राशि वसूली की मांग की, जिसमें एक करोड़ 7 लाख 41 हजार 909 बिना ब्याज के नगर निगम स्कूल प्रबंधन को वापस करें। इसके बाद जिला कोर्ट की इस याचिका के लिए नगर निगम हाईकोर्ट पहुंची। नगर निगम के अधिकारियों ने इस वसूली को लेने के लिए याचिका प्रस्तुत की गई। लेकिन, स्कूल प्रबंधन के एडवोकेट द्वारा कोर्ट के समक्ष बहस के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए कि जिला न्यायालय में जो प्रकरण चल रहा है वह यथावत रहेगा।

इंदौर नगर निगम से वसूला जाएगा जमा हुआ अधिक टैक्स।

कुर्की आदेश किया जारी

इसके बाद यह मामला इंदौर जिला न्यायालय के 16वें न्यायाधीश राजेश अग्रवाल द्वारा 12 जून को एक आदेश पारित किया गया कि कोट द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उसको लेकर नगर निगम स्कूल प्रबंधन द्वारा जमा एक्स्ट्रा टैक्स प्रबंधन को दें। 12 जून को इस बहस को देखते हुए न्यायाधीश द्वारा प्रबंधन की ओर से लगाई गई याचिका में नगर निगम से ही यह टैक्स वसूले जाने का कुर्की आदेश जारी कर दिया गया। इसके बाद 15 जून को कुर्की वारंट पर न्यायाधीश द्वारा आदेश दिया गया कि नगर निगम व उनके अधिकारियों की गाड़ी फर्नीचर को बेचकर सत्य साईं स्कूल का जमा हुआ टैक्स का पैसा वापस दिया जाए।

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