
राजकोट: गुजरात के पोरबंदर जिले के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सोशल साइंस के टीचर को 12 वर्षीय छात्रा के साथ बार-बार रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह घटना स्कूल परिसर में ही घटी। पीड़ित कक्षा 6 की छात्रा थी जिसे आरोपी शिक्षक ने निशाना बनाया।
मां की शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई
छात्रा की मां ने माधवपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी शिक्षक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान सुनसान जगहों का फायदा उठाकर बच्ची के साथ रेप किया।
सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान बने सबूत
पोरबंदर (ग्रामीण) के उप पुलिस अधीक्षक सुरजीत महेडू ने मीडिया को बताया, ‘स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी शिक्षक को छात्रा को अलग-अलग जगहों पर ले जाते हुए देखा गया है। कुछ चश्मदीदों के बयान भी दर्ज किए गए हैं, जिन्होंने आरोपी को लड़की को ले जाते हुए देखा था।’ पीड़िता और आरोपी दोनों की मेडिकल जांच कराई गई है।
स्कूल में शामिल होने के एक महीने बाद किया अपराध
जानकारी के अनुसार, आरोपी शिक्षक ने 17 दिसंबर को इस स्कूल में जॉइन किया था और वह कक्षा 6 से 8 के छात्रों को सोशल साइंस पढ़ाता था।
पहले पीड़िता से मासिक धर्म के बारे में पूछताछ, फिर की दरिंदगी
शिकायत के अनुसार, 22 जनवरी को आरोपी शिक्षक ने छात्रा को स्कूल की दूसरी मंजिल पर बुलाया, जहां उसने पहले मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी बातें पूछीं और फिर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। इसके बाद उसने छात्रा के साथ रेप किया।
अगले दिन, 23 जनवरी को, उसने फिर से छात्रा को दूसरी मंजिल पर बुलाया। इस बार, उसने बच्ची को धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया, तो वह उसे स्कूल की इमारत से नीचे फेंक देगा।
महिला शिक्षक को बताने के बाद हिम्मत जुटा पाई पीड़िता
घटना के बाद, बच्ची ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और सोमवार को अपनी क्लास टीचर को बताया। अगले दिन, उसने अपने परिवार को इस बारे में बताया, जिसके बाद उसकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को अन्य छात्रों के साथ भी अपराध की आशंका है।
पुलिस अधिकारी महेडू ने कहा कि ‘आरोपी शिक्षक ने क्या अन्य छात्रों के साथ भी ये अपराध किया है, इसकी जांच की जाएगी।
शिक्षक के शैक्षणिक रिकॉर्ड और केस दर्ज
आरोपी शिक्षक ने एमए, एमएड और कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है। वह वर्ष 2017 से पढ़ा रहा था। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत बलात्कार और अन्य गंभीर अपराधों में मामला दर्ज किया गया है।