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दिल्ली दंगे में दो पर आरोप तय, अदालत ने कहा- भीड़ का साझा मकसद हिंदुओं की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना था

नई दिल्ली। दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के मामले में अदालत ने दो आरोपियों पर आरोप तय किए हैं। यह माामला उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान बृजपुरी में स्कूल पर हमले से जुड़ा है। अदालत ने कहा- भीड़ का साझा मकसद हिंदुओं की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना था।

अदालत शमीम अहमद, मोहम्मद कफील और फैजान नामक आरोपियों के खिलाफ सुनवाई कर रही थी। इन तीनों पर 25 फरवरी, 2020 को बृजपुरी मेन रोड पर अरुण मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकंडरी स्कूल में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी करने वाली भीड़ में शामिल होने का आरोप है। दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक भीड़ ने स्कूल की कम्प्यूटर लैब, पुस्तकालय और अन्य सामान जला दिए और करीब 1.25 रुपए का नुकसान पहुंचाया।

मंशा के साथ भीड़ में पहुंचे थे आरोपी

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य परमाचला ने मंगलवार को शमीम अहमद और मोहम्मद कफील के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप तय किये। तीसरा आरोपी फैजान फरार है। कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया है। अदालत ने कहा कि गवाहों के बयानों के आधार पर इस बात को दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि आरोपी अन्य अज्ञात लोगों के साथ समान मंशा के साथ भीड़ में शामिल हुए। हालांकि, अदालत ने आरोपियों को आपराधिक षड्यंत्र के आरोप से मुक्त कर दिया।

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