इंदौरताजा खबरमध्य प्रदेश

VIDEO : इंदौर के इतिहास में पहली बार ऐसी सजा… काली कमाई करने वाले अफसर पर 2 करोड़ का जुर्माना, 4 साल की कैद

इंदौर। पहली बार इंदौर विशेष अदालत द्वारा भ्रष्टाचार निवारण के मामले में सरकारी अफसर पर दो करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। सरकारी अफसर पर आय से अधिक संपत्ति का मामला लोकायुक्त द्वारा दर्ज किया गया था, जहां पर भ्रष्टाचार निवारण मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी सरकारी अफसर पर 2 करोड़ का जुर्माना और 4 साल का सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई है।

सरकारी अफसर पर 2 करोड़ का जुर्माना

पूरा मामला, 11 नवंबर 2021 का है। लोकायुक्त द्वारा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी लाखन सिंह के विजयनगर स्थित मकान पर छापामार कार्रवाई करते हुए आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली। जिसके बाद कार्रवाई की गई, जहां लंबे समय से यह मामला विशेष अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए सरकारी अफसर पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। वहीं, 4 साल का सश्रम कारावास भी दिया है।

4 साल की कठोर सजा का ऐलान

पूरे मामले को लेकर विशेष न्यायाधीश राकेश गोयल की कोर्ट द्वारा यह सजा सुनाई गई है। वहीं, दोषी अफसर लाखन सिंह राजपूत पर गंभीर धाराओं में यह पूरा मामला दर्ज किया गया था। पूरे मामले में जब लोकायुक्त द्वारा छापामार कार्रवाई की गई थी। जब 4 करोड़ की संपत्ति मिली थी, उस समय कार्यपालन अधिकारी लाखन सिंह राजपूत सेंधवा में पदस्थ थे। लोकायुक्त द्वारा विशेष अदालत में 11 सितंबर 2013 को है चालान लगाया गया था। लगभग 9 साल 11 महीने के बाद सुनवाई करते हुए अफसर को 4 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

(इनपुट – हेमंत नागले)

ये भी पढ़ें- VIDEO : इंदौर में दो स्कूली छात्रों पर चाकू से हमला, 3 दिन पहले मुहर्रम जुलूस के दौरान हुआ था विवाद

संबंधित खबरें...

Back to top button