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भोपाल में हेलमेट और सीट बेल्‍ट चैकिंग शुरू, हाई कोर्ट के आदेश पर शहर में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, ऑफिस में एंट्री पर भी रोक

भोपाल। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में चैकिंग अभियान शुरू हो गया है। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वालों से स्पॉट फाइन वसूला जाएगा। साथ ही बगैर हेलमेट के वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा और सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में प्रवेश भी नहीं दिया जाएगा।

भोपाल पुलिस कमिश्नर और सभी जिलों के एसपी को बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट के आदेशानुसार, 50 दिनों तक चैकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने पर 500 से 1000 रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा।

पूरे शहर में चैकिंग अभियान

हाईकोर्ट व पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एक बार फिर शहर में बिना हेलमेट व सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस मुहीम के तहत यातायात पुलिस भोपाल के द्वारा शहर में 16 पाइंट पर चैकिंग की जा रही है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो घर से बाहर निकलते समय हेलमेट जरूर पहनें। वाहन के दस्तावेज भी अपने पास रखें। दूसरी तरफ पीएचक्यू ने वाहन चालकों पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेल का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है।

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बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल

पुलिस पेट्रोल पंपों पर भी तैनात होगी और हेलमेट न पहनने वाले वाहन चालकों की निगरानी करेगी। वहीं बगैर हेलमेट वाहन चलाने वालों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। पंप मालिक की जिम्मेदारी होगी कि हेलमेट के बिना पेट्रोल न दें। पुलिस बिना हेलमेट पेट्रोल भरवाने वालों को हिदायत भी देगी।

पुलिस आयुक्त ने जारी किए निर्देश।

ऑफिस और पार्किंग में भी नहीं मिलेगी एंट्री

साथ ही सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को भी ऑफिस में हेलमेट के बिना ऑफिस में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम एवं कंटेनमेंट बोर्ड के माध्यम से, ठेके पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था दी जाती है, जहां लोग बिना हेलमेट पहने हुए आकर वाहन पार्किंग में लगाते हैं, हेलमेट पहनने पर ही उनकों वाहन पार्किंग की सुविधा दी जाए।

स्कूल-कॉलेजों को भी दिए निर्देश

इसके अलावा पुलिस आयुक्त ने स्कूल एवं कॉलेजों के लिए भी निर्देश दिए हैं, इसमें सभी प्रधान अध्यापक प्रधानाचार्य सभी छात्र-छात्राओं के अभिभावकों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करें कि, वह बच्चों को स्कूल व कॉलेज लेकर आते-जाते समय आवश्यक रूप से हेलमेट पहनें। साथ ही हेलमेट नहीं पहनने वाले अभिभावकों एवं छात्र- छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश नहीं दिया जाए।

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