राष्ट्रीय

ज्ञानवापी केस सुनवाई,सुप्रीम कोर्ट ने पुराना आदेश बरकरार रखा,शिवलिंग का सरंक्षण जारी रहेगा

हिंदू पक्ष की याचिका पर हुई सुनवाई

वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट और जिला अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना आदेश बरकरार रखते हुए हिंदू पक्ष को राहत दी है यानि कि शिवलिंग का सरंक्षण आगामी आदेश तक जारी रहेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग के संरक्षण का आदेश दिया था जिसकी अवधि 12 नवंबर को समाप्त हो रही है। आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का वक्त दिया है।

जानकारी के अनुसार हिंदू पक्ष की मांग थी कि चूंकि मामला अभी कोर्ट में लंबित है इसलिए आगे भी इसके संरक्षण का आदेश दिया है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।

जिला अदालत में जारी रहेगी सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी जिला अदालत में पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी थी, आज हिंदू पक्ष के वकील उनका जवाब देंगे। जिला अदालत में इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। हिंदू पक्ष की डिमांड है कि नंदी और वजू खाने के बीच की दीवार को हटाया जाए और मस्जिद का तहखाना खोलकर सर्वे किया जाए।

ये भी पढे़ं: Supreme Court : राजीव गांधी के हत्यारे जेल से होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने 6 दोषियों की रिहाई का दिया आदेश

अन्य राष्ट्रीय खबरों के लिए यहां क्लिक करें…

संबंधित खबरें...

Back to top button