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जम्मू-कश्मीर में DSP गिरफ्तार : शेख आदिल पर झूठे सबूत देने, सबूत नष्ट करने जैसे आरोपों में केस दर्ज

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार को स्थानीय कोर्ट के वारंट के बाद एक DSP शेख आदिल को गिरफ्तार किया गया। आदिल को हाल ही में सस्पेंड किया गया था। पुलिस ने अधिकारी के आवास की तलाशी ली और उसके घर से कुछ दस्तावेज और एक लैपटॉप के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए हैं। शेख आदिल पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज है। इनमें झूठे सबूत देना और सबूत नष्ट करना भी शामिल है।

शेख आदिल पर लगे हैं ये आरोप

अधिकारियों के मुताबिक, शेख आदिल को बुधवार को नौगाम पुलिस थाने के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 193 (झूठे साक्ष्य पेश करना) व 201 (सबूत नष्ट करना) सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अधिकारी को हाल ही में निलंबित किया गया था। अधिकारी से पूछताछ की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

इन धाराओं में दर्ज किया गया मामला

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को धारा 167, 193, 201, 210, 218, 221 के तहत गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अधिकारी पर नौगाम पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 और 7A के तहत भी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया गया है।

पहले भी अधिकारी हो चुके हैं गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर में पहले भी अधिकारियों की गिरफ्तारी के मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में आतंकियों से सांठगांठ के कारण कुछ साल पहले राज्य में डीएसपी के पद पर तैनात दविंद्र सिंह पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया था। दविंद्र पर हिजबुल मुजाहिद्दीन के आतंकवादियों को कश्मीर से जम्मू ले जाने का आरोप लगा था। इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जांच के बाद दविंद्र सिंह को उसके पद से बर्खास्त कर दिया था।

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