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प्रमोशन के दो दिन बाद ही डिप्टी कलेक्टर पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, आदिवासी की जमीन में हेराफेरी का मामला

इंदौर। शहर के सिमरोल थाना क्षेत्र में महिला अफसर का 2 दिन पहले ही प्रमोशन हुआ था। वह नायब तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर बनी थीं, लेकिन डिप्टी कलेक्टर बनते ही महिला अधिकारी पर धोखाधड़ी के आरोप लगा है। शिकायत मिलने पर सिमरोल थाना प्रभारी ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

बदल दी थी आदिवासी की जाति

एडिशनल डीसीपी शशिकांत कनकने ने बताया कि सिमरोल थाने में फरियादी अरविंद मिश्रा निवासी स्कीम नंबर 78 की शिकायत पर आरोपी राधा महंत के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जानकारी में सामने आया कि ग्राम चिकली की एक जमीन आदिवासी किसान सुखलाल, पिता नानका भील के नाम से थी। यह जमीन करीब 12 वर्ष पहले बिक गई थी। उस समय राधा महंत सिमरोल की नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ दीं। उन्होंने सुखलाल की जाति बदल दी, जिसके आधार पर जमीन बिक गई। बाद में जांच की गई तो मामले का खुलासा हुआ।

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तीन दिन पहले ही मिला प्रमोशन

बता दें कि तीन दिन पहले ही राधा महंत डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ हुई हैं। जब वह इंदौर में पदस्थ थीं तो नायब तहसीलदार थीं। सिमरोल थाने में उनके खिलाफ धारा 420 धारा 467 468 व 471 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

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