भोपालमध्य प्रदेश

नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण मामले में कोर्ट का फैसला, प्यारे मियां को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण मामले में प्यारे मियां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार को जिला अदालत की अपर सत्र न्यायाधीश सविता वर्मा ने फैसला सुनाया।

ये भी पढ़ें : MP Budget Session : सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित, राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध कर अकेले पड़े पटवारी

जबलपुर जेल में बंद है प्यारे मियां

जानकारी के मुताबिक, 68 वर्षीय वरिष्ठ पत्रकार प्यारे मियां उर्फ अब्बा फिलहाल जबलपुर जेल में बंद है। इस मामले में प्यारे मियां वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सुनवाई में शामिल हुए।

इस मामले के अन्य दोषी भी हैं

कविता वर्मा की विशेष न्यायालय ने आज प्यारे मियां और उबेस स्वीटी डॉ. हेमंत मित्तल को नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर उसका गर्भपात कराने पर धारा 376, 313 पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था।

सभी आरोपियों पर जुर्माना लगाया

मैनेजर ओवेस को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वहीं दूसरी आरोपी स्वीटी विश्वकर्मा को 20 साल और डॉ. हेमंत मित्तल को 5 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि सभी पर जुर्माना भी लगाया गया है।

ये भी पढ़ें : गृह मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले- क्या कांग्रेस के नेता अब ट्वीट कर बहिर्गमन और सदन में भाषण देंगे ?

संबंधित खबरें...

Back to top button