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दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को अंतरिम जमानत, बहन की शादी में शामिल होने के लिए मिली राहत

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद उमर खालिद को अंतरिम जमानत दे दी है। खालिद ने बहन की शादी में शामिल होने के लिए जमानत याचिका लगाई थी। इस पर विचार करते हुए कोर्ट ने उसे अंतरिम जमानत दे दी। उसे 23 से 30 दिसंबर तक एक सप्ताह की अवधि के लिए जमानत दी गई है। खालिद को 30 दिसंबर को सरेंडर करना होगा। वह 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश का आरोपी है।

2020 में गिरफ्तार हुआ था खालिद

इससे पहले उमर खालिद ने अक्टूबर में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। खालिद पर दिल्ली में 2020 में हुए दंगों की साजिश रचने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने खालिद पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में उमर खालिद को गिरफ्तार किया था।

53 लोगों की हुई थी मौत

दिल्ली दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक घायल हो गए थे। 2020 में दिल्ली में दंगे तब भड़के थे, जब सीएए और एनआरसी का विरोध चल रहा था। पुलिस का कहना है कि विरोध प्रदर्शनों की आड़ में उमर खालिद ने लोगों को भड़काया। उसने जो बैठकें कीं, उनमें भड़काऊ भाषण दिए। यहां पत्थर और हथियार जमा कराकर लोगों में नफरत का बीज बोया गया।

खून-खराबा चाहता था खालिद

पुलिस की चार्जशीट में उमर खालिद पर कड़े आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने मार्च 2022 में कोर्ट में इसके सबूत भी पेश किए थे। इसके मुताबिक दिल्ली दंगों के दौरान उमर खालिद न सिर्फ लोगों को उकसा रहा था, बल्कि वह पूरी तरह खून-खराबा चाहता था। हिंसा फैलाने के लिए लोगों को हथियार और तेजाब जुटाने को उकसा रहा था। उमर खालिद ने लोगों से साफ शब्दों में कह दिया था-भाषण से काम नहीं चलेगा। हमें खून बहाना होगा। पुलिस का कहना है कि वह इस दंगे में दिल्ली को तबाह करने की फिराक में था।

 

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