ताजा खबरराष्ट्रीय

दिल्ली : मनीष सिसोदिया 7 दिन तक ED की रिमांड में रहेंगे, जमानत पर सुनवाई 21 मार्च तक टली

नई दिल्ली। घोटाला मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मार्च को करेगी। वहीं, कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की 7 दिन (17 मार्च तक) की रिमांड ईडी को दे दी है। हालांकि, ईडी ने सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड की मांग थी।

ईडी ने 10 दिन की मांगी थी रिमांड

दरअसल, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गुरुवार देर शाम तिहाड़ जेल में ही गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। यहां ईडी ने सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। ईडी सिसोदिया को लेकर दोपहर 2 बजे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी। इसके बाद स्पेशल जज एमके नागपाल ने पहले ईडी की रिमांड पर सुनवाई शुरू की।

ED का दावा, सिसोदिया ने गलत बयान दिया

कोर्ट में ईडी का पक्ष एडवोकेट जोहेब हुसैन ने रखा। उन्होंने दावा किया कि शराब नीति तैयार करने के पीछे साजिश थी। इसके नियम बदलकर कुछ खास कारोबारियों को 6% की जगह 12% लाभ पहुंचाया गया। सिसोदिया ने इससे जुड़े डिजिटल सबूत भी मिटा दिए। ईडी ने कहा कि शराब नीति केस में 7 और लोगों को नोटिस भेजा है, ताकि उन्हें सिसोदिया के आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जा सके। सिसोदिया ने‘घोटाले’ के बारे में गलत बयान दिया। इसलिए 10 दिन की रिमांड मांगी।

सिसोदिया के वकीलों ने पेश की दलीलें

ईडी के दावों पर सिसोदिया की ओर से पेश वकीलों ने अपनी दलीलें रखीं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं दयान कृष्णन, मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि आबकारी नीति उपराज्यपाल द्वारा मंजूर की गई थी, जिन्होंने इसकी जांच की होगी। सिसोदिया की हिरासत के लिए ईडी की याचिका का विरोध करते हुए उनके वकीलों ने कहा कि नीति बनाना कार्यपालिका का काम है, जिसे कई चरण से गुजरना पड़ता है। आप नेता के वकील ने अदालत से कहा, ईडी धन शोधन मामले में नीति निर्माण की जांच कैसे कर सकता है। वकील ने कहा, ईडी को मेरे मुवक्किल के पास से एक पैसा भी नहीं मिला है। मामला पूरी तरह से अफवाह पर आधारित है।

तिहाड़ जेल में बंद हैं मनीष सिसोदिया

शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार (6 मार्च) को उन्हें 20 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया। स्पेशल CBI जज एमके नागपाल ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सिसोदिया को 2 दिन की रिमांड के बाद आज (6 मार्च) को कोर्ट में पेश किया गया था। सिसोदिया अभी तक कुल 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर रह चुके हैं।

केसीआर की बेटी से भी पूछताछ करेगी ED

दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले में जांच की आंच तेलंगाना तक पहुंच गई है। ईडी इस मामले में 11 मार्च को तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से पूछताछ करेगी।

सिसोदिया पर लगे हैं ये आरोप

जांच एजेंसी ने सिसोदिया को दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) की आबकारी नीति में अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार किया था। आरोप हैं कि दिल्ली की आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए बदलाव किए गए और उनसे मोटी रकम वसूली गई। कोर्ट में सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई बार-बार एक ही सवाल पूछकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है।

26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया

मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। दो दिन बाद उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली के डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 4 मार्च 2023 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) रिमांड बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई को दो दिन की और रिमांड मंजूर की थी। कोर्ट ने 51 वर्षीय सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया और मामले को 10 मार्च के लिए लिस्टेट किया है।

हालांकि, सीबीआई सिसोदिया की रिमांड बढ़वाना चाहती है। उसने कोर्ट में कहा था- अभी भी असहयोगी हैं और हमें दो व्यक्तियों के साथ उनका आमना-सामना करने के लिए और हिरासत की आवश्यकता है। सीबीआई ने अदालत से कहा था- सिसोदिया के मेडिकल में काफी समय चला गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने में एक पूरा दिन चला गया, जिसे खारिज कर दिया गया।”

सिसोदिया की तरफ से सीबीआई की रिमांड का विरोध करते हुए वरिष्ठ वकील ध्यान कृष्णन ने कहा कि पहले दिन से आज तक में क्या अंतर है? क्या मेरे घर और ऑफिस में छापा मारने, मुझे सीबीआई हिरासत में रखने से कोई दस्तावेज तैयार होगा? क्या इसका कोई तर्क है?

ये भी पढ़ें- मनीष सिसोदिया से आज ED करेगी पूछताछ, 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में हैं डिप्टी सीएम

सीबीआई को लेकर सिसोदिया ने कोर्ट में कही ये बात

सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में कहा- सीबीआई के अधिकारी मेरी देखभाल कर रहे हैं और सम्मानपूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। किसी तरह की थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन वे मुझे रोजाना 9-10 घंटे बैठा रहे हैं और वही सवाल बार-बार पूछ रहे हैं। यह मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है।” इस पर कोर्ट ने सीबीआई को बार-बार सवाल नहीं पूछने का निर्देश दिया। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता ने एक ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका में कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है।

ये भी पढ़ें- जेल में बीतेगी मनीष सिसोदिया की होली, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को 20 मार्च तक भेजा जेल

संबंधित खबरें...

Back to top button