जबलपुरमध्य प्रदेश

इस शहर में अब कूलर पर लगा प्रतिबंध, घर या दुकान में नजर आया तो होगी कार्रवाई

एक माह के लिए लगाया गया प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर देना होगा जुर्माना

जबलपुर. गर्मी का मौसम खत्म होने के बावजूद अगर आपने अपने घर में कूलर लगा रखा है तो सावधान हो जाएं, प्रशासन अब ऐसे घरों में दबिश देकर चालानी कार्रवाई करने वाला है। घरों के अलावा दुकानों या अन्य स्थानों पर भी कूलर पाए जाने पर संपत्ति मालिक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, निगम आयुक्त के आदेश पर शहर में कूलर बैन कर दिया गया है।

इस वजह से कूलर पर लगा प्रतिबंध

जबलपुर में डेंगू, कूलर पर बैन

दरअसल, निगम आयुक्त संदीप जीआर के नेतृत्व में नगर निगम द्वारा डेंगू व चिकनगुनिया से बचने के लिए पूरे शहर में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं निगम की टीम ने इस दौरान पाया कि मॉनसून के दौरान भी लोग विंडो कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं या घर के बाहर लगाए हुए हैं, जिनमें लार्वा पनप रहा है। इसके बाद निगमायुक्त ने अधिकारियों को चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

जबलपुर में कूलर बैन के लिए निकली निगम की टीम

जबलपुर में डेंगू

निगम आयुक्त के निर्देश पर सोमवार को स्वास्थ्य अमले के साथ अपर आयुक्त महेश कोरी, परमेश जलोटे, स्वास्थ्य अधिकारी भूपेन्द्र सिंह, जिला मलेरिया प्रभारी डॉ. राकेश पहाड़िया, सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों और मुख्य स्वच्छता निरीक्षकों ने रांझी, गढ़ा समेत कई इलाकों में भ्रमण किया और साफ-सफाई के लिए लोगों को समझाइश दी। अधिकारियों ने लोगों को यह भी बताया कि अगर दोबारा किसी घर या प्रतिष्ठान में कूलर या रुका हुआ पानी मिलता है, तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कूलर के उपयोग पर प्रतिबंध (Cooler Ban Jabalpur) एक माह के लिए लगाया गया है।

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