
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को जमानत दे दी। अदालत ने नवाब मलिक की 2 महीने के लिए बेल मंजूर की है। बता दें कि इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13 जुलाई को नवाब मलिक को मेडिकल कंडीशन के चलते जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
सुप्रीम कोर्ट में ED ने नहीं जताई आपत्ति
सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मेडिकल आधार पर जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। NCP के नेता नवाब मलिक पिछले साल फरवरी से जेल में बंद हैं। फिलहाल, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि मलिक किडनी की बीमारी और अन्य बीमारियों के कारण अस्पताल में हैं। इसलिए उन्हें मेडिकल कंडीशन के चलते अंतरिम जमानत दी जाती है। पीठ ने कहा कि हम मामले में सख्ती से मेडिकल कंडीशन के आधार पर मलिक को जमानत देने का आदेश पारित कर रहे हैं।
किडनी सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है मलिक
ईडी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से कथित तौर पर संबद्ध मामले में नवाब मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता मलिक न्यायिक हिरासत में हैं और वर्तमान में मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मलिक ने हाईकोर्ट से राहत की मांग करते हुए दावा किया था कि वह कई अन्य गंभीर बीमारियों के अलावा किडनी के गंभीर रोग से भी पीड़ित है। उन्होंने मेडिकल कंडीशन के चलते जमानत की भी मांग की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि वह दो सप्ताह के बाद चिकित्सा के आधार पर जमानत की मांग करने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा।
बता दें कि मलिक के खिलाफ ईडी का मामला राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) द्वारा दाऊद इब्राहिम के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। दाऊद इब्राहिम एक वैश्विक आतंकवादी है और 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी है।
Money laundering case: SC grants bail to NCP leader Nawab Malik on medical grounds
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— ANI Digital (@ani_digital) August 11, 2023