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चंडीगढ़ महापौर चुनाव : SC ने बैलट पेपर और काउंटिंग के VIDEO पेश करने के दिए निर्देश, कल फिर सुनवाई, रिटर्निंग ऑफिसर ने क्रॉस लगाना कुबूला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ‘‘खरीद-फरोख्त होने” का जिक्र करते हुए कहा है कि वह मंगलवार को चंडीगढ़ महापौर चुनाव के बैलट पेपर और काउंटिंग के दिन की पूरी वीडियो-रिकॉर्डिंग का अवलोकन करेगा। अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से दिल्ली लाने के लिए एक ज्यूडिशियल अफसर नियुक्त करने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बैलट पेपर्स कोर्ट में पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कोर्ट में आज कुबूल किया कि उन्होंने बैलट पेपर पर क्रॉस मार्क किया था।

कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर का लगाई थी फटकार

दरअसल, 5 फरवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महापौर चुनाव कराने वाले रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को फटकार लगाते हुए कहा था कि यह स्पष्ट है कि उन्होंने बैलट पेपर्स को विकृत किया है और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। कोर्ट ने इसे ‘‘हत्या” के समान करार देते हुए ‘‘लोकतंत्र का मजाक” बताया था।

सुप्रीम कोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई

प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सोमवार को चंडीगढ़ प्रशासन को हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी और रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, ‘‘हम दोपहर 2 बजे खुद रिकॉर्ड देखेंगे।” चीफ जस्टिस ने महापौर चुनाव के मामले की सुनवाई मंगलवार के बजाय किसी और दिन किए जाने की अर्जी को खारिज करते हुए कहा, ‘‘खरीद-फरोख्त हो रही है।”

रिटर्निंग अफसर ने X का निशान लगाना कबूला

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में मसीह पीठ के समक्ष उपस्थित हुए और न्यायाधीशों ने कुछ मतपत्रों में कथित छेड़छाड़ के मामले में उनसे सवाल किए। न्यायाधीशों के सवालों का जवाब देते हुए, मसीह ने कहा कि उन्होंने पहले से ही “विकृत” आठ बैलट पेपर्स पर “X” चिह्न लगाया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षदों पर हंगामा करने और मतपत्र छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि इसी के चलते वह मतगणना केंद्र पर लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ देख रहे थे।

आप पार्षद ने हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

आप पार्षद कुलदीप कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसने चंडीगढ़ में दोबारा महापौर चुनाव की मांग करने वाली पार्टी की अर्जी पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। भाजपा ने 30 जनवरी को चंडीगढ़ महापौर चुनाव में कांग्रेस-आप गठबंधन के खिलाफ जीत हासिल की। महापौर पद के लिए भाजपा के मनोज सोनकर ने आप के कुलदीप कुमार को हराया, उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी के 12 के मुकाबले 16 वोट मिले। आठ वोट अवैध घोषित किए गए।

भाजपा ने अनुचित तरीके से चुनाव जीता : केजरीवाल

इधर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि भाजपा नेता मनोज सोनकर का चंडीगढ़ के महापौर पद से इस्तीफा देना दर्शाता है कि उन्होंने ‘‘अनुचित तरीकों” का इस्तेमाल कर चुनाव जीता। दिल्ली विधानसभा के बाहर केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘अब महापौर ने इस्तीफा दे दिया है तो यह स्पष्ट है कि वहां कुछ संदिग्ध है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्होंने अनुचित तरीकों से चुनाव जीता।” उन्होंने आरोप लगाया कि इसी तरह भाजपा अन्य चुनाव भी जीतते हैं, यदि वे नहीं जीतते तो जीतने वाली पार्टी से नेताओं को खरीदते हैं। यदि चुनाव गलत तरीके से जीते जाते हैं तो एक लोकतांत्रिक देश कैसे काम करेगा? उन्हें (भाजपा) उस पार्टी को सरकार चलाने देना चाहिए जिसने चुनाव जीता है।

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