भोपालमध्य प्रदेश

MP में कोरोना की नई गाइडलाइन: शादी में 250 मेहमान हो सकेंगे शामिल, शव यात्रा में 50 लोगों की अनुमति, बड़े मेलों पर रोक

भोपाल। एमपी में कोविड की नई गाइडलाइन आज जारी की गई है। इसके तहत शादी में अधिकतम 250 मेहमान ही शामिल होंगे। शव यात्रा में 50 लोगों को अनुमति रहेगी। वहीं बड़े मेलों पर रोक रहेगी और स्कूल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक में लिया।

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सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश

  • प्रदेश में बड़े मेलों का नहीं होगा आयोजन।
  • विवाह समारोह में अधिकतम 250 मेहमान ही शामिल होंगे।
  • उठावना और अंतिम संस्कारों में 50 लोगों को अनुमति रहेगी।
  • स्कूल यथावत 50 फीसदी संख्या के साथ होंगे संचालित।
  • प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
  • कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा सभी को पालन।
  • मरीजों का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जीओआई से ही किया जाए।
  • मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो बिस्तर की संख्या बढ़ाई जाए।
  • सीसीसी ब्लॉक स्तर तक बना लें।

घबराने की नहीं सावधानी बरतने की आवश्यकता है

बैठक में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के कलेक्टरों से बात की। उन्होंने चारों शहरों में प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोविड की समीक्षा के दौरान कहा कि घबराने की नहीं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सीएम चौहान ने आवश्यक बेड, कोविड केयर सेंटर में संक्रमित रोगियों के आइसोलेशन की समुचित व्यवस्था और प्रभारी अधिकारियों को जिलों के संपर्क में रहने के निर्देश दिए।

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