
हेमंत नागले, इंदौर। इंदौर के जिला कोर्ट में 13 मई को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा ने जानकारी साझा की है। इस दौरान न्यायाधीश ने बताया कि लोक अदालत में ना किसी की जीत, ना किसी की हार बल्कि समझौते के तौर पर लगभग 28 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसमें क्रिमिनल केसेस, नगर निगम बिजली विभाग, यातायात विभाग, अवैध वसूली, पारिवारिक विवाद, संपत्ति कर और वो सभी विभाग जो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आकर समझौते हो सकते हैं। उन सभी के लिए नेशनल लोक अदालत एक मौका है, जहां वाद-विवाद की स्थिति को खत्म कर समझौता कर निराकरण किया जा सकता है।
इन सभी प्रकरणों के निराकरण के लिए कुल 63 खंडपीठ जो कि जिला मुख्यालय और तहसील स्तर पर बनाई जा रही है, जिनके माध्यम से सभी प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा ।
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— Peoples Samachar (@psamachar1) May 8, 2023