
बेंगलुरु। भाजपा की कर्नाटक इकाई द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि के एक मामले में बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को जमानत दे दी। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को करेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले अखबारों में अपमानजनक विज्ञापन जारी करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई थी।
1 जून को सीएम सिद्धारमैया को मिली जमानत
कोर्ट ने 1 जून को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार को इस मामले में जमानत दी थी। वे अदालत के समक्ष पेश हुए थे। जज के एन शिवकुमार ने राहुल गांधी को 7 जून को निश्चित रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।
कांग्रेस ने लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप
बता दें कि ये मामला पिछले साल राज्य विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख अखबारों में कथित रूप से ‘अपमानजनक’ विज्ञापन जारी करने से संबंधित है। इनमें राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार पर 2019 से 2023 तक शासन के दौरान बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया गया था।
किसने कराया था केस
कर्नाटक भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ मानहानि मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि कांग्रेस के इन नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत भाजपा नेताओं के खिलाफ मुख्य समाचार पत्रों में झूठे विज्ञापन दिए। सभी लोक निर्माण कार्यों में 40 फीसदी कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने ‘भ्रष्टाचार रेट कार्ड’ भी प्रकाशित कराया। वहीं, राहुल गांधी ने कर्नाटक में राज्य चुनाव से पहले अपनी पार्टी द्वारा किए गए पोस्ट को एक्स पर साझा किया था।
कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष डीके शिवकुमार, सीएम सिद्धारमैया और राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला भाजपा एमएलसी और महासचिव केशव प्रसाद ने दायर किया था।