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सौरव गांगुली और जय शाह अपने पद बने रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को संविधान में बदलाव की मंजूरी दी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को बड़ी राहत मिली है। सौरव गांगुली और जय शाह आने वाले तीन साल तक बीसीसीआई में अपने पद पर बने रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को अपने संविधान में बदलाव की मंजूरी दे दी है। जिसमें बोर्ड अधिकारियों के कार्यकाल और कूलिंग ऑफ पीरियड के पुराने नियमों में ढील दे दी गई है और अब लगातार 6 साल के लिए BCCI या राज्य क्रिकेट संघ में बने रह सकते हैं।

कब खत्म हो रहा था गांगुली और शाह का कार्यकाल

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने 23 अक्टूबर 2019 को बीसीसीआई अध्यक्ष का पद संभाला था। जबकि, जय शाह 24 अक्टूबर 2019 को बीसीसीआई के सचिव बने थे। ऐसे में दोनों का ही कार्यकाल अगले महीने यानी अक्टूबर 2022 में खत्म हो रहा था। यही कारण था कि बीसीसीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़ी याचिका पर जल्द सुनवाई की अपील की गई थी।

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क्या था कार्यकाल-कूलिंग ऑफ नियम ?

BCCI में भ्रष्टाचार के मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति ने बोर्ड का नया संविंधान तैयार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इस संविधान को कुछ बदलावों के साथ स्वीकार किया था। जिसके तहत कोई भी पदाधिकारी लगातार 6 साल (3-3 साल के दो कार्यकाल) से ज्यादा किसी भी पद या अलग-अलग पदों पर नहीं रह सकता। इसमें राज्य संघ या BCCI में 6-6 साल या दोनों को मिलाकर 6 साल शामिल थे। इसके बाद अनिवार्य रूप से 3 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड पर जाना जरूरी था।

BCCI की अपील, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

अक्टूबर 2019 में गांगुली और शाह ने चुनावों के बाद बोर्ड का कार्यभाल संभाला था और दिसंबर में BCCI ने इस प्रावधान समेत कुछ अन्य नियमों में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। बोर्ड ने कहा था कि राज्य संघ और BCCI के कार्यकालों को एक साथ मिलाना सही नहीं है। जिसके बदले राज्य में लगातार 6 साल या BCCI में एक बार में ही लगातार 6 साल तक बने रहने की इजाजत मांगी गई थी।

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लगातार 12 साल तक मिलेगा कार्यकाल

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कोई भी व्यक्ति स्टेट और BCCI में लगातार 12 साल तक किसी पद पर रह सकता है। यानी अगर कोई शख्स राज्य में किसी पद पर लगातार 6 साल (2 कार्यकाल) का कार्यकाल पूरा कर लेता है, इसके बाद भी वह BCCI के चुनावों में हिस्सा ले सकता है। जहां वह लगातार दो कार्यकाल तक बना रह सकता है। यानी 6 साल के बाद कूलिंग ऑफ का नियम उस विशेष संघ या बोर्ड के मामले में ही लागू होगा।

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