
विदिशा जिले के गंजबासौदा में बिजली चोरी पर जुर्माने के बाद अब एफआईआए दर्ज की गई है। मप्र मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सहायक प्रबंधक संजय पौराणिक की रिपोर्ट पर पुलिस ने चूड़ी मोहल्ला निवासी जफर कुरैशी के खिलाफ चोरी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।
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विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज
सिटी थाना पुलिस के अनुसार विद्युत वितरण कंपनी के सहायक प्रबंधक संजय पौराणिक ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये घटना शिवरामपुर टपरों से जरोद टपरों के बीच की है। जिसमें जफर कुरैशी के द्वारा चोरी से विद्युत सामग्री का उपयोग किया गया है। साथ ही विद्युत सामग्री से छेड़छाड़ का मामला भी देखने को मिला है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विद्युत वितरण कंपनी की जो सामग्री चोरी गई है उसकी जानकारी पौराणिक द्वारा बाद में दी जाएगी। पुलिस ने संजय पौराणिक की रिपोर्ट पर जफर कुरैशी के खिलाफ मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136, 137, 138 (1) (सी) एवम भारतीय दंड विधान की धारा 379 (चोरी) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
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डेढ़ लाख का लगाया था जुर्माना
दरअसल, कुछ दिन पहले विदिशा और भोपाल से आई विभाग की विजिलेंस टीम ने जफर कुरैशी के घर पर विद्युत चोरी पकड़ी थी। उस समय घर पर ताला डला हुआ था और जफर कुरैशी के खिलाफ करीब डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना किया गया था। इसके बाद में विजिलेंस टीम के सदस्यों ने जफर कुरैशी के अन्य ठिकानो पर भी पहुंचकर कार्रवाई की थी। बाद में विद्युत वितरण कंपनी ने थाने में आवेदन देकर उक्त जानकारी देते हुए जफर कुरैशी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का अनुरोध किया था।