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अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज, 18 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई; सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम उल्लंघन का आरोप

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनावी हार के बाद अब दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। यह मामला सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के उल्लंघन और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) दाखिल करते हुए FIR दर्ज करने की जानकारी दी है।

18 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR के संबंध में कोर्ट में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को निर्धारित की गई है। इससे पहले 11 मार्च को न्यायाधीश ने पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। जांच के लिए समय मांगने के बाद अब पुलिस ने इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला करीब 5 साल पुराना है। साल 2019 में दिल्ली के द्वारका इलाके में बड़े होर्डिंग लगाकर कथित तौर पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया था। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की तत्कालीन पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी।

शिकायतकर्ता ने मांग की थी कि सार्वजनिक धन से प्रचार करने के आरोप में FIR दर्ज की जाए। मामले की जांच के बाद अब दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर कोर्ट को सूचित कर दिया है।

केजरीवाल के लिए बढ़ीं मुश्किलें

लोकसभा चुनाव में AAP की स्थिति कमजोर होने के बाद पार्टी पहले से ही मुश्किलों में है। अब केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज होने से उनकी राजनीतिक चुनौतियां और बढ़ गई हैं। 18 अप्रैल को होने वाली सुनवाई अहम होगी, क्योंकि इसमें कोर्ट अगली कार्रवाई पर फैसला कर सकती है।

अदालत के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस जांच को और तेज कर सकती है। अगर जांच में सरकारी धन के दुरुपयोग के पर्याप्त सबूत मिलते हैं, तो केजरीवाल और अन्य नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में आगामी सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

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