
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी- 2024 के पेपर लीक होने के मामले की सीबीआई से जांच की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने हितेन सिंह कश्यप की याचिका पर परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था एनटीए को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह इस मामले में आठ जुलाई को अगली सुनवाई करेगी।
क्या कहा याचिका में
याचिकाकर्ता का आरोप है कि गोधरा (गुजरात) में जय जलाराम परीक्षा सेंटर के लिए ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड व अन्य राज्यों के 26 छात्रों ने 10-10 लाख रुपए घूस दी थी। इस सेंटर पर ड्यूटी देने वाले शिक्षक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
एकतरफा आदेश नहीं देंगे
याचिकाकर्ता के एक अधिवक्ता ने सीबीआई जांच पर जोर दिया तो पीठ ने कहा कि मामले में एक पक्षीय आदेश नहीं दिया जा सकता है। एनटीए की ओर से जवाब दाखिल करने पर याचिका पर विचार किया जाएगा। इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी।
हाई कोर्ट में दायर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर
सुप्रीम कोर्ट ने नीट- यूजी से संबंधित विवाद को लेकर विभिन्न हाई कोर्ट में लंबित याचिकाओं की जांच के लिए उन्हें अपने पास स्थानांतरित करने का शुक्रवार को फैसला किया। याचिकाएं मप्र, दिल्ली, कलकत्ता और अन्य हाईकोर्ट में दायर की गई थीं।
कोताही नहीं बरतेंगे : प्रधान
कुछ छात्रों और उनके अभिभावकों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। प्रधान ने उन्हें भरोसा दिया कि जांच में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। कोर्ट के सामने पारदर्शिता से बात रखेंगे। कोर्ट जो भी आदेश देगा, उसका पालन करेंगे।
खड़गे ने उठाए सवाल
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नीट में धांधली हुई है और सवाल किए…
- अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो बिहार में 13 आरोपियों को पेपर लीक के चलते गिरफ्तार क्यों किया गया।
- क्या शिक्षा माफिया व संगठित गिरोह को पेपर के बदले 30-50 लाख रुपए तक के भुगतान का पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पर्दाफाश नहीं किया।
- क्या गोधरा में नीट में धोखाधड़ी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ नहीं हुआ है, जिसमें कोचिंग सेंटर वाला एक व्यक्ति व दो लोग शमिल हैं।