भोपालमध्य प्रदेश

राज्य निर्वाचन आयुक्त बोले- चुनाव के लिए हम पूरी तरह तैयार, MP में एक साथ होंगे पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव

भोपाल। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव दोनों साथ होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने गुरुवार को इस संबंध में प्रदेश के कलेक्टर की बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को तैयारी करने के निर्देश दिए गए। निर्वाचन आयुक्त सिंह ने कहा कि आयोग चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है।

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वीडियो कॉन्फ्रेंस से की बातचीत

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराने के आदेश जारी के बाद राज्य निवार्चन आयोग ने भी तैयारी तेज कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर लगातार बैठकें कर रहा है। वहीं गुरुवार को आयोग ने सभी जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि आयोग चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव दोनों के एक साथ होंगे।

कलेक्टर्स को दिए ये निर्देश

  • आयोग को संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों की समीक्षा कर जानकारी दें।
  • इस बार पार्षदों को भी निर्वाचन व्यय लेखा देना है, इसके लिए तैयारी कर लें।
  • आरक्षित ईवीएम को सुरक्षित तरीके से निर्धारित स्थानों पर ही रखवाएं।
  • मतपत्र मुद्रण की तैयारी अभी से करके रख लें और मतपेटियों की जांच करवा लें।
  • रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति करें।
  • जिला, नगरीय निकाय एवं ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर का चयन करें।
  • दोनों चुनाव साथ में कराना है, ऐसी तैयारी करें कि कोई परेशानी न हो।

पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे

बैठक में निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि चुनाव के लिए सरकार अपने स्तर पर तैयार हो जाए। सरकार के स्तर पर कोई कमी न रहे। आयुक्त ने कहा कि पंचायत चुनाव के हिसाब से प्रदेश में ईवीएम नहीं है। इसलिए पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे। अभी नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण और परिसीमन का काम भी पूरा हो गया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने दिए चुनाव कराने के आदेश

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिनों में चुनाव की अधिसूचना जारी करने और बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। बुधवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने 24 मई तक दोनों चुनाव की तारीखें घोषित करने और हर हाल में जून में दोनों चुनाव कराने की बात कही थी। इसके बाद गुरुवार को आयुक्त ने सभी जिलों के कलेक्टर्स के साथ बैठक बुलाई थी।

मोडिफिकेशन का आवेदन करेगी सरकार

इधर, शिवराज सरकार कोर्ट के फैसले को लेकर मोडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का आवेदन लगाने जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई नया आदेश जारी नहीं करता है तो निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगा। हालांकि, राजनीतिक पार्टियों ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए निकाय चुनाव में 27% सीटें देने का ऐलान किया है।

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