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सुप्रीम कोर्ट ने की केंद्र की तारीफ, कहा- भारत ने जो किया कोई अन्य देश नहीं कर सकता, हम बहुत खुश हैं

नई दिल्ली। कोरोना से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों और मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार का मुआवजा देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट खुश है। कोर्ट ने कहा कि वो सरकार के प्रयासों से खुश है, ऐसा किसी अन्य देश ने नहीं किया होगा। कोर्ट इस मामले में अपना फैसला 4 अक्टूबर को सुनाएगा। कोर्ट में मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं।

क्या कहा कोर्ट ने

जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि आज हम बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा – हमें खुशी है कि पीड़ितों के आंसू पोछने के लिए कुछ किया जा रहा है। केंद्र ने बुधवार को कोर्ट को जानकारी दी थी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने सिफारिश की है कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50-50 हजार रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाएं।

जस्टिस शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना ने कहा कि हम जानते हैं कि भारत में वित्तीय बाधाएं हमेशा होती हैं। ज्यादा जनसंख्या और वित्तीय दिक्कतों के बावजूद भारत ने जो किया है, किसी अन्य देश ने नहीं किया होगा।

सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से हुई मौतों पर मुआवजे की राशि को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थीं। कोर्ट में सरकार ने कहा था कि वह मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा नहीं दे सकती। इस पर कोर्ट ने कहा था कि मुआवजे की राशि सरकार तय कर सकती है।

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