
इंदौर। नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उससे दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय (Special Court) ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 7 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपी संजय पिता केदार मंदसौरे (19) निवासी खातेगांव, जिला देवास है।
क्या है पूरा मामला ?
घटनाक्रम के अनुसार, 8 मई 2017 को फरियादी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन के शाम को साथ सब्जी के लिए बाजार गई थी। बाजार में बड़ी बेटी (पीड़ित बालिका) ने छोटी बहन से कहा कि वह मैडम से मिलने जा रही है। यह कहकर वह कहीं चली गई, जो वापिस नहीं आई। काफी तलाशने पर भी उसका कोई पता नहीं चला। आशंका है कि बालिका को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। उक्त सूचना पर पुलिस ने धारा 363 के तहत प्रकरण दर्ज कर प्रकरण में विवेचना में लिया गया। जांच के दौरान नाबालिग मिल गई।
कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा
पुलिस को नाबालिग लड़की ने बताया कि आरोपी संजय उसे अपने साथ ले गया था और दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 376(2)(एन), 506 और 5/6 पाक्सो एक्ट के प्रकरण दर्ज किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायालय ने इस प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए दुष्कर्मी संजय को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 7 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
ये भी पढ़ें: इंदौर में 40 ग्राम MD ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच और कनाड़िया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई