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9 KM के लिए Uber ने चार्ज किए 1334 रुपए : कंज्यूमर कोर्ट पहुंचा कस्टमर, अब उबर को देना पड़ेगा 20 हजार का जुर्माना; जानें पूरा मामला

चंडीगढ़। कैब सर्विसेज का इस्तेमाल आमतौर पर हम सभी करते हैं। कई बार कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। खासकर तब जब बुकिंग के समय किराया कुछ दिखता है और मंजिल पर पहुंचते-पहुंचते कुछ और हो जाता है। ऐसा ही मामला चंडीगढ़ से सामने आया है। यहां एक कस्टमर ने कहीं जाने के लिए उबर बुक की, तब उसका किराया कुछ और था लेकिन मंजिल पर पहुंचते ही किराए में इतना इजाफा हो गया कि उसे कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

150 रुपए प्रति किमी पड़ी राइड

चंडीगढ़ निवासी अश्वनी पराशर ने उबर राइड बुक की। जिसमें उन्होंने कुल 8.83 Km का सफर तय किया। बुक करते समय किराया 359 रुपए बता रहा था। लेकिन इस सफर के लिए उबर ड्राइवर ने उनसे 1,334 रुपए चार्ज किए। ये राइड उन्हें 150 रुपए प्रति किमी पड़ी। टोटल राइड करीब 16 मिनट की थी। इसके बाद अश्वनी ने शिकायत के संबंध में अगले दिन उबर ऐप और जीमेल के माध्यम से कई बार कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार निकलीं। बता दें कि यह मामला 6 अगस्त, 2021 का है। वहीं अब करीब 3 साल बाद कस्टमर को 17 मार्च 2023 को इंसाफ मिला।

उबर ने अपनी सफाई में दी यह दलील

उबर से रिप्लाई न आने पर अश्वनी ने कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का रुख किया। तब उबर इंडिया ने पेमेंट को जायज बताते हुए दलील दी। कंपनी ने अपने जवाब में कहा, ‘कस्टमर को दिखाया गया किराया 359 रुपए था। यात्रा के दौरान कई बार रूट बदला गया। इसलिए डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर किराया 1334 रुपए हो गया।’ एक तरफ उबर इंडिया आरोप लगा रही है कि सड़कों पर कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते ड्राइवर को बार-बार रूट बदलना पड़ा। वहीं, दूसरी ओर इस मामले में उबर इंडिया ने ‘कस्टमर के उबर अकाउंट में 975 रुपए वापस कर दिए। उबर ने ये भी कहा कि हम यह निर्धारित करने में सक्षम नहीं है कि पैसे के चार्जेस में बदलाव रूट की वजह से हुए या ड्राइवर ने जानबूझकर किए।

CHANDIGARH CONSUMER COURT

क्या कहा कंज्यूमर कोर्ट ने ?

कंज्यूमर कोर्ट ने पूरी दलीलें सुनने के बाद कहा, कंपनी द्वारा बुकिंग के समय वास्तविक तय किराए से अधिक किराया वसूलने की प्रथा एक अनुचित व्यापार व्यवहार बनता जा रहा है। इसकी कोर्ट कड़ी निंदा करता है। इस मामले में कस्टमर मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए मुआवजे के साथ-साथ मुकदमेबाजी का भी हकदार है। कोई ड्राइवर पार्टनर के साथ छिपे अनुबंध की आड़ में अपने काम से बच नहीं सकता।

अब उबर को भरना होगा जुर्माना

चंडीगढ़ की कंज्यूमर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए, उबर पर 20,000 का जुर्माना लगाया। ये ओवर-चार्जिंग यानी जरूरत से ज्यादा पैसा लेने की वजह से लगाया गया है। उबर को 10,000 रुपए चंडीगढ़ निवासी अश्वनी को देने होंगे और 10,000 रुपए कानूनी सहायता खाते में जमा कराने होंगे।

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