ट्विशा शर्मा केस: सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल में ट्रायल पर लगाई रोक, दो हफ्ते बाद अगली सुनवाई

नई दिल्ली/भोपाल। ट्विशा शर्मा मामले में अब कानूनी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर करेगी। सर्वोच्च अदालत ने भोपाल जिला कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह आदेश मामले को भोपाल से दिल्ली या किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल भोपाल में चल रही ट्रायल की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी।
सीजेआई सूर्यकांत की अदालत में हुई सुनवाई
मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने भोपाल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय भी दिया है। अब इस प्रकरण में अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद निर्धारित की गई है।
ट्विशा शर्मा के पिता ने दाखिल की ट्रांसफर याचिका
दिवंगत ट्विशा शर्मा के पिता और शिकायतकर्ता नवनिधि शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटिशन दाखिल की गई है। इसमें मांग की गई है कि भोपाल सेशन कोर्ट में चल रहे पूरे ट्रायल को दिल्ली या किसी अन्य राज्य के सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगाई है।
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गिरिबाला सिंह की जमानत पर अब 26 अक्टूबर को सुनवाई
ट्विशा शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब दो हफ्ते बाद होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी। इस दौरान ट्रांसफर याचिका पर प्रतिवादियों के जवाब और आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। दूसरी ओर, गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में 26 अक्टूबर को सुनवाई निर्धारित की गई है।
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