
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) को 15 दिनों की राहत दी है। बैंक की मोहलत मिलने के बाद अब 29 फरवरी के 15 दिनों बाद तक बैंक में डिपॉजिट, क्रेडिट और अन्य ट्रांजेक्शन हो सकेंगे। आरबीआई के निर्देश के मुताबिक अब 15 मार्च तक Paytm Bank के कस्टमर अकाउंट, वॉलेट, फास्टैग में जमा या भुगतान स्वीकार जारी रहेगा।आरबीआई ने आज पेटीएम पेमेंट्स बैंक से कहा कि ग्राहकों की जमा राशि बिना किसी रुकावट के निकालने दी जाए।
पहले 29 फरवरी थी लास्ट डेट
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ 5 फरवरी को आरबीआई ने एक्शन लेते हुए डिपॉजिट स्वीकार करने पर रोक लगा दी थी। उस समय आरबीआई ने कहा था कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के अलावा प्रीपेड बिल, वॉलेट या फास्टैग में टॉप अप भी नहीं कर सकेगा। आरबीआई ने यह कार्रवाई नो योर कस्टमर (केवायसी) नियम उल्लंघन पर की थी।