ताजा खबरभोपालमध्य प्रदेशराष्ट्रीय

भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ब्लास्ट : छह साल बाद NIA कोर्ट ने सुनाई सजा, ISIS के 7 आतंकियों को फांसी, एक को उम्रकैद

लखनऊ। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में 7 मार्च 2017 में हुए ब्लास्ट मामले में मंगलवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसमें 7 दोषी आतंकियों को फांसी और एक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। छह साल पहले भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में शाजापुर के जबड़ी स्टेशन के पास ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 9 लोग घायल हुए थे। यह ब्लास्ट सुबह 9:38 बजे हुआ था। इस पैसेंजर ट्रेन में ज्यादातर नौकरीपेशा और महाकाल मंदिर दर्शन करने जाने वालों की भीड़ रहती है। मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी।

24 फरवरी को दोषी करार हुए

मामला NIA कोर्ट लखनऊ में चल रहा था। 24 फरवरी को एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडे ने सभी 8 आतंकियों को दोषी करार दिया था। इन्हें सजा नहीं सुनाई गई थी। मंगलवार 28 मार्च 2023 को इन आतंकियों को सजा सुनाई गई। दोषी आतंकियों में मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद, अजहर, आतिफ मुजफ्फर, दानिश, मीर हुसैन, आसिफ, इकबाल और आतिफ ईरानी शामिल हैं।

यूपी एटीएस ने किया था गिरफ्तार, 3 एमपी में पकड़े गए

इस घटना के बार मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश अलर्ट पर थे। आनन-फानन में एटीएस ने ऑपरेशन शुरू किया। ट्रेन ब्लास्ट के आरोपियों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने, विस्फोटक और हथियार जुटाने के साथ ही देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे आरोप लगे थे। एटीएस के मुताबिक सभी आतंकी ISIS के खुरासान मॉडल से जुड़े हुए थे। इस मामले में मध्यप्रदेश पुलिस के साथ ही यूपी एटीएस ने भी प्रकरण दर्ज किया था। बाद में इस मामले का एक आरोपी सैफुल्ला लखनऊ के काकोरी मुठभेड़ में मार गिराया था। मध्यप्रदेश पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए कुछ ही घंटों में पिपरिया से तीन आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया था।

संबंधित खबरें...

Back to top button