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मनोहर वर्मा हत्याकांड में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, कांग्रेसी नेता का भतीजा भी शामिल, जिला कोर्ट ने सुनाई सजा

हेमंत नागले, इंदौर। शहर के सियागंज में हम्माल मनोहर वर्मा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी कपिल सोनकर सहित उसके 6 साथियों को जिला न्यायालय विशेष अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मृतक मनोहर वर्मा की हत्या का एक आरोपी भूपेंद्र ठाकुर पहले से ही जेल की सलाखों के पीछे हैं। वहीं हत्याकांड का एक आरोपी ज्वाला अब तक फरार है।

बताया जा रहा है कि इंदौर जिला विशेष न्यायाधीश ने मनोहर वर्मा हत्याकांड में कांग्रेस नेता प्रकाश सोनकर के भतीजे कपिल सोनकर को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

खड़ी कराई के मामले में हत्या

इस हत्याकांड को 19 दिसंबर 2011 को अंजाम दिया गया था। जब सियागंज के हम्माल मनोहर वर्मा को इलाके के आधा दर्जन बदमाशों द्वारा घेरकर खड़ी कराई के विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के वक्त तनवीर, कालू, देवेंद्र व शूटर भूपेंद्र को गिरफ्तार किया था। पूरे मामले में विशेष न्यायालय में प्रकरण चल रहा था।

वहीं शुक्रवार शाम जिला न्यायालय के विशेष न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है।

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