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Patna Serial Blast Case: पीएम बनने से पहले मोदी की इस रैली में हुआ था ब्लास्ट, 4 दोषियों को फांसी की सज़ा

पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है

2013 में पटना के गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट ने 9 आतंकियों को सजा का ऐलान कर दिया है। विशेष NIA कोर्ट के जज गुरविंदर सिंह ने चार आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई है। दो दोषियों को उम्रकैद, दो दोषियों को 10 साल की सजा और एक दोषी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। 8 साल पहले पीएम मोदी के रैली में सिलसिले वार धमाके किए गए थे।

पीएम मोदी की रैली में किया था ब्लास्ट

27 अक्टूबर 2013 के दिन पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के तत्कालीन उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। इस दौरान एक के बाद एक सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हुए थे। गांधी मैदान से पहले एक धमाका पटना जंक्शन पर हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी, करीब 89 लोग घायल हुए थे। इस मामले का जांच NIA ने अगले दिन से शुरू कर दी थी। 21 अगस्त 2014 को 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

9 आतंकियों को सजा

NIA कोर्ट ने नोमान अंसारी, हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मो. मोजिबुल्लाह अंसारी और इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम को फांसी की सजा दी गई है। उमर सिद्दीकी और अजहरूद्दीन को उम्रकैद की सजा दी गई है। इनके अलावा कोर्ट ने अहमद हुसैन को 10 साल और फिरोज आलम उर्फ पप्पू को 7 साल की सजा सुनाई है।

गंभीर धाराओं में दोषी

उमर सिद्दीकी – 120B/302 IPC

अजहरुद्दीन – 121/121A IPC, 18,19,20 UAPA ACT

नोमान अंसारी – 302/34 IPC

हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ ब्लैक ब्यूटी – 120B/302 IPC

मो. मोजिबुल्लाह अंसारी – 307/34/121/121A, 3/5 EXPLOSIVE ACT, 16/18/20 UAPA ACT

इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम – 120B/302 IPC

यहां के रहने वाले हैं आतंकी

9 आतंकियों को पटना सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी करार दिया गया था। उसमें आतंकी उमेर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले हैं। जबकि अहमद हुसैन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का रहने वाला है। वहीं, इम्तियाज अंसारी, मोजिबुल्लाह, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, फिरोज अलाम उर्फ पप्पू और इफ्तिखार आलम झारखंड के रहने वाले हैं।

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