जबलपुरमध्य प्रदेश

10 करोड़ के मानहानि केस में जबलपुर कोर्ट से नोटिस जारी : CM शिवराज, BJP प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री भूपेंद्र सिंह तलब! जानिए क्या है मामला

मध्यप्रदेश के जबलपुर एडीजे कोर्ट ने 10 करोड़ रुपए के मानहानि मामले में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा पर गलत बयानबाजी करने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह को नोटिस जारी किया है। बता दें कि 25 फरवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए जवाब तलब किया गया है।

ये है पूरा मामला

एमपी में OBC सीटों के निर्वाचन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद सीएम शिवराज सिंह, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसके लिए राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा को जिम्मेदार ठहराया था। पूर्व एडवोकेट जनरल और सीनियर एडवोकेट शशांक शेखर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को लेकर फैसला दिया था।

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4 जनवरी को दायर हुआ था मुकदमा

राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की ओर से 4 जनवरी को जिला कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। बता दें कि विवेक तन्‍खा की तरफ से पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर ने केस फाइल किया है।

3 दिन की मोहलत दी थी

OBC आरक्षण को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तन्‍खा पर टिप्पणी की गई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्‍यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया था। बता दें कि विवेक तन्‍खा ने माफी मांगने के लिए 3 दिन की मोहलत दी थी। जिला कोर्ट में 25 फरवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी।

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