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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को डेटा डिलीट न करने के दिए निर्देश, जानें क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के वेरिफिकेशन के लिए एक पॉलिसी बनाने की मांग पर सुनवाई हुई। यह याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग द्वारा तैयार किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 में दिए गए फैसले के अनुरूप नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, ईवीएम डेटा न डिलीट करें

सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने तक ईवीएम में कोई डेटा रिलोड या डिलीट न किया जाए। सीजेआई खन्ना ने कहा, “यह कोई विरोध की स्थिति नहीं है। यदि कोई उम्मीदवार हार के बाद स्पष्टीकरण चाहता है, तो इंजीनियर को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है।”

सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग से चाहिए जवाब

अदालत ने चुनाव आयोग से कहा कि वह ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर डिलीट करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दे। इस मामले में अगली सुनवाई 3 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा तय की गई ईवीएम वेरिफिकेशन की लागत 40,000 रुपए को अधिक बताते हुए इसे कम करने का निर्देश दिया है।

सीजेआई खन्ना ने साफ किया- हमारा फैसला डेटा डिलीट करने के लिए नहीं था

सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग के वकील एडवोकेट मनिंदर सिंह को याद दिलाया कि अप्रैल 2024 में दिए गए फैसले का यह मतलब नहीं था कि ईवीएम का डेटा डिलीट किया जाए या उसमें कोई बदलाव किया जाए। सीजेआई ने कहा कि उस फैसले का उद्देश्य यह था कि ईवीएम नाने वाली कंपनी का इंजीनियर मशीन को वेरिफाई और चेक कर सके।

अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए थे तीन निर्देश

26 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर बनाम चुनाव आयोग मामले में तीन प्रमुख निर्देश दिए थे;

  1. सिंबल लोडिंग प्रक्रिया के बाद ईवीएम यूनिट को सील किया जाए और इसे 45 दिनों के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाए।
  2. इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पेपर स्लिप की गिनती के सुझाव का परीक्षण किया जाए।
  3. चुनाव निशान के अलावा हर पार्टी के लिए बारकोड की संभावना पर विचार किया जाए।

हरियाणा कांग्रेस नेताओं की याचिका खारिज

हरियाणा विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल हुई ईवीएम के वेरिफिकेशन की मांग को लेकर कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल और लखन कुमार सिंगला द्वारा दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यह दोनों नेता पहले भी इसी मुद्दे पर याचिका दाखिल कर चुके थे, जिसे कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था और उन्हें दोबारा याचिका दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

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