
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में नवगठित निवाड़ी जिले के लिए विभिन्न संवर्गों के कुल 12 पदों में से 9 पदों को जिला टीकमगढ़ से रिडिप्लायमेंट से उपलब्ध कराने तथा 3 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
संविदा सेवा नियमों में होगा बदलाव
कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि अब मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम, 2017 में संशोधन किया जाएगा। इस बदलाव के अनुसार राज्य शासन स्पेशल केस में एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देने की शर्त को शिथिल कर सकेगा। इससे पहले सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति संबंधी नियम-2017 के नियम 11(3) में किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व की सूचना अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त किए जाने का प्रावधान था। इस बदलाव के बाद अब सरकार एक माह का वेतन जमा कराए बगैर भी सेवाएं समाप्त कर सकेगी।
पुनर्वास आयुक्त के पद की अवधि में वृद्धि
मंत्रि-परिषद ने पुनर्वास आयुक्त के 1 अस्थाई पद की समय अवधि 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 से बीसीओ पुनर्वास आयुक्त कार्यालय में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमुख राजस्व आयुक्त राजस्व विभाग के बी.सी.ओ. 0709 में मर्ज किया जाएगा।
कैबिनेट के अन्य फैसलें
मंत्रि-परिषद ने राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ का गठन किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 8 अप्रैल 2022 को जारी आदेश को अनुमोदित किया।
मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय सभाकक्ष में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सामूहिक गान के साथ प्रारंभ हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। pic.twitter.com/kvt3S6gCI9
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) May 23, 2023