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छत्तीसगढ़ : महिला समूहों को अब मिलेगा 6 लाख तक का लोन, भूपेश सरकार ने जारी किया आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ की महिला समूहों को अब 6 लाख तक लोन मिलेगा। भूपेश सरकार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ये निर्णय लिया है। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा के बाद इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।

दरअसल, 2 मई को रायपुर के साइंस कालेज मैदान में आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मितानिनों के आभार सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल ने महिला समूहों को 6 लाख रुपए तक का लोन देने और महिलाओं के लिए लोन लेने की पात्रता शर्तों को सरल करने की घोषणा की थी।

4 लाख रुपए थी लोन की सीमा

बता दें कि छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के तहत ऐसे महिला समूह जिन्होंने प्रथम बार लोन लेकर पूरा रिटर्न कर दिया है, उन्हें 4 लाख रुपए की जगह पर अब 6 लाख रुपए लोन की पात्रता होगी। इसके साथ ही 4 से 6 लाख रुपए तक के लोन की अदायगी, महिला स्व-सहायता समूहों से लोन प्राप्ति के 6 महीने के बाद 60 मासिक किश्तों में की जाएगी। इसमें दोबारा लोन की पात्रता का लाभ नियमित किश्त जमा वाले हितग्राहियों को ही मिलेगा। परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए के अलावा जिस भी महिला की वार्षिक आय 2 लाख रुपए होगी वह लोन लेने के लिए पात्र होगी।

महिला कोष का बजट बढ़ाया

बता दें कि महिला कोष द्वारा ऋण योजना और सक्षम योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए सिर्फ 3 प्रतिशत सलाना ब्याज की दर से लोन दिया जाता है। सीएम बघेल ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला कोष का बजट इस वित्तीय वर्ष में करीब 10 गुना बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए कर दिया है। साथ ही नवीन कौशल्या समृद्धि योजना के लिए भी 25 करोड़ रुपए का आबंटन दिया गया है।

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