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नए ट्रैफिक नियम : 3 महीने में नहीं भरा चालान तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा कैंसिल, पेंडिंग फाइन वालों हो जाओ सावधान!

नई दिल्ली। अगर आप गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो अब ज्यादा सावधान हो जाइए! नए वित्तीय वर्ष से ट्रैफिक नियम और सख्त होने वाले हैं। यदि आपके पास पहले से कोई पेंडिंग ई-चालान है और आपने समय पर उसका भुगतान नहीं किया, तो यह आपको भारी पड़ सकता है। नए नियमों के तहत आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) जब्त हो सकता है।

क्या हैं नए ट्रैफिक नियम?

  • 3 महीने में चालान नहीं भरा तो रद्द होगा लाइसेंस : नए ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, वाहन मालिकों को तीन महीने के भीतर अपने ट्रैफिक ई-चालान का भुगतान करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
  • खतरनाक ड्राइविंग पर 3 महीने का निलंबन : यदि किसी चालक के नाम एक वित्तीय वर्ष में तीन चालान रेड सिग्नल जंप करने या खतरनाक ड्राइविंग के लिए जारी होते हैं, तो उनका लाइसेंस कम से कम तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है।
  • बीमा प्रीमियम भी होगा महंगा : अगर किसी वाहन चालक के नाम पिछले वित्तीय वर्ष से दो या अधिक चालान पेंडिंग हैं, तो उसे बीमा प्रीमियम अधिक चुकाना पड़ेगा।

दिल्ली में सबसे कम ई-चालान की वसूली

नए नियम इसलिए लाए गए हैं क्योंकि ई-चालान की वसूली बेहद कम हो रही थी। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, अभी तक ई-चालान की केवल 40% राशि की ही वसूली हो पाई है। दिल्ली में सबसे कम 14% चालान राशि की वसूली हुई है, जबकि कर्नाटक में 21%, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 27% वसूली हुई है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू होंगे नए नियम

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 23 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत स्पीड और सीसीटीवी कैमरे, स्पीड गन, बॉडीवॉर्न कैमरे और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली जैसी एडवांस तकनीकों की तैनाती की जाएगी।

कानून तोड़ा तो सख्त कार्रवाई

यदि वाहन मालिकों ने अपने ई-चालान का समय पर भुगतान नहीं किया, तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा सकते हैं और बीमा प्रीमियम भी ज्यादा चुकाना पड़ेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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