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Hate Speech को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, कहा- तुरंत कार्रवाई करें, नहीं तो मानी जाएगी अवमानना

हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह 21वीं सदी है और हम धर्म के नाम पर हम कहां आ गए हैं ? जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, वो ऐसे देश के लिए चौंकाने वाले हैं, जिसे धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा कि या तो कार्रवाई कीजिए, नहीं तो अवमानना के लिए तैयार रहिए

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि भारत में मुस्लिमों को डराने-धमकाने के चलन को तुरंत रोका जाए। याचिकाकर्ता ने अदालत से तुरंत सुनवाई की मांग की थी।

FIR का इंतजार न करें, स्वत: संज्ञान लेकर तुरंत एक्‍शन लें

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने नफरत भरे भाषणों को ‘बेहद गंभीर मुद्दा’ बताया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों को निर्देश दिया कि वह औपचारिक शिकायत दर्ज होने की प्रतीक्षा किए बिना ऐसी घटनाओं पर स्वत: संज्ञान लेने का भी आदेश दिया।

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प्रशासनिक अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि दोषियों के खिलाफ बिना किसी औपचारिकता के तुरंत आपराधिक मामला दर्ज करें। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि प्रशासन की ओर से की गई किसी भी तरह की देरी कोर्ट की अवमानना ​​की वजह बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की पुलिस को नोटिस जारी किया है।

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कपिल सिब्बल ने दिया बीजेपी नेताओं के बयानों का हवाला

याचिकाकर्ता के लिए पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस के एम जोसफ और ऋषिकेश रॉय की बेंच के सामने बीजेपी नेताओं के बयानों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सांसद प्रवेश वर्मा ने मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात कही। उसी कार्यक्रम में एक और नेता ने गला काटने जैसी बात कही। लगातार ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद मामले में जो आदेश दिए थे, उनका कोई असर नहीं हो रहा है।

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