इंदौरमध्य प्रदेश

एक्शन मोड में कलेक्टर मनीष सिंह, आबकारी विभाग के दो अफसरों पर गिरी गाज

मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में आबकारी नियमों के उल्लंघन मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने आबकारी विभाग की उप निरीक्षक शालिनी सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही पलासिया क्षेत्र के सहायक जिला आबकारी अधिकारी बीके वर्मा को वर्तमान प्रभार से हटा दिया है। बता दें कि बीके वर्मा को सहायक आयुक्त कार्यालय में संबद्ध किया गया है।

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, 2-3 मई की रात को फोर फॉक्स बार तय समय के बाद भी खुला पाया गया था। इस दौरान मारपीट की घटना भी हुई थी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। बता दें कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी।

रात 1.30 बजे परोसी जा रही थी शराब

आबकारी विभाग की टीम जब जांच के लिए बार में पहुंची तो यहां रात 1.30 बजे भी शराब परोसी जा रही थी। बता दें कि बार के संचालक संभव सक्सेना, संदीप शुक्ला और विक्रम बत्रा हैं। गौरतलब है कि कलेक्टर ने बार का लायसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया था। बार में विवाद करने वाले इरफान अली उर्फ हैप्पी अली और रणवीर उर्फ रामन नेकिया के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई भी की गई थी।

कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

कलेक्टर ने आबकारी विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि इंदौर में संचालित विभिन्न शराब दुकानों और बार में नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाएं। सभी पब और बार का संचालन आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा करना पाया गया तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आबकारी अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि वे निगरानी बढ़ाएं और नियमों का पालन सुनिश्चित कराएं।

गौरतलब है कि विजय नगर क्षेत्र के मल्हार मेगा मॉल में लाइट हाउस और टीडीएस बार में 21 साल से कम उम्र के बच्चों को शराब परोसने के मामले में भी प्रशासन कार्रवाई करेगा। वहीं, कलेक्टर मनीष सिंह दोनों बार का लायसेंस निलंबित कर सकते हैं। आबकारी विभाग के जांच दल ने केस दर्ज करके फाइल उच्च अधिकारियों को भेजी है।

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