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Noida: 28 अगस्त को गिराए जाएंगे सुपरटेक के Twin Tower, सुप्रीम कोर्ट ने दी अवैध निर्माण ढहाने की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सुपरटेक ट्विन टॉवर को गिराने की इजाजत दे दी है। 40 मंजिला ट्विन टॉवर को गिराने की कार्रवाई 28 अगस्त को की जाएगी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि नोएडा ऑथोरिटी परिस्थिति को देखते हुए 4 सितंबर तक इसे गिरा सकते हैं। इससे पहले सीबीआरआई भी मंजूरी दे चुका है।

ब्लास्ट करके गिराई जाएगी बिल्डिंग

सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने को लेकर कुल 3700 किलोग्राम का भारी विस्फोटक लगाया जाएगा। वहीं दोनों टावरों में विस्फोटक लगाने के लिए 10 हजार सुराग किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ब्लास्ट के बाद नौ सेकेंड में ही ट्विन टावर जमींनदोज हो जाएगा। बिल्डिंग के आसपास के एरिया में सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि यहां पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही ट्विन टावर के आसपास बिना परमिशन के बिल्डिंग के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

नोएडा प्राधिकरण ने 2006 में सुपरटेक को 17.29 एकड़ (लगभग 70 हजार वर्ग मीटर) जमीन सेक्टर-93 ए में आवंटित की थी। इस सेक्टर में एमेराल्ड कोर्ट ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 15 टावरों का निर्माण किया गया था। प्रत्येक टॉवर में 11 मंजिल बनी थीं। 2009 में नोएडा अथॉरिटी के पास सुपरटेक बिल्डर ने रिवाइज्ड प्लान जमा कराया।

इस प्लान में एपेक्स व सियान नाम से दो टावरों के लिए एफएआर खरीदा। बिल्डर ने इन दोनों टावरों के लिए 24 फ्लोर का प्लान मंजूर करा लिया। इस पर बिल्डर ने 40 फ्लोर के हिसाब से 857 फ्लैट बनाने शुरू कर दिए। इनमें 600 फ्लैट की बुकिंग हो गई। ज्यादातर ने फ्लैट की रकम भी जमा करानी शुरू कर दी। हालांकि, कुछ दिन बाद ही बायर्स ने इसका विरोध शुरू कर दिया और इसे गिराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।

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