
इंदौर। राऊ थाना पुलिस ने मशहूर डांस कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस के स्टूडेंट और डांस इंडिया डांस के प्रतियोगी के खिलाफ दुष्कर्म और हिंदू विवाह अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। आरोपी पर शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने और कागजातों पर शादी करने का आरोप है।
डांस के जरिए हुई थी पहचान
युवती ने पुलिस को बताया कि 2018 में डांसिंग के दौरान उसकी पहचान आरोपी से हुई थी। आरोपी ने खुद को बॉलीवुड कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस का स्टूडेंट और डांस इंडिया डांस का प्रतियोगी बताया था। उसके डांस और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर युवती ने उससे रिश्ता बनाया। युवती उसके डांस और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उससे प्यार करने लगी।
आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती को राऊ इलाके में अपने साथ रखा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। 2020 में जब युवती गर्भवती हुई तो उसने शादी की बात कही, लेकिन युवक ने उसे कोर्ट ले जाकर रजिस्ट्री से मैरिज कर ली और हिन्दू रीति-रिवाज से विधिवत शादी करने का झांसा देता रहा। इसके बाद 2021 में युवती ने एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद आरोपी ने लगातार शादी को टालते हुए युवती को धमकाना शुरू कर दिया। आरोपी 2022 में एक अन्य धोखाधड़ी के मामले में जेल गया। जमानत पर बाहर आने के बाद भी उसने युवती से शादी नहीं की।
युवती ने कोर्ट में की शिकायत
युवती ने कोर्ट में पेश होकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने राऊ थाने में मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और हिंदू विवाह अधिनियम के उल्लंघन का केस दर्ज किया। पुलिस ने मामले में डीएनए टेस्ट और अन्य सबूत जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
वैध विवाह का प्रमाण नहीं : एडवोकेट
एडवोकेट कृष्ण कुमार कुन्हारे ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना वैवाहिक रस्मों के शादी मान्य नहीं होती। केवल नोटरी पर किए गए हस्ताक्षर वैध विवाह का प्रमाण नहीं हैं। महिलाओं को ऐसे मामलों में कानूनी अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। शादी के नाम पर धोखा देने पर आरोपी के खिलाफ बलात्कार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जा सकता है।
(इनपुट- सादिक हुसैन अब्बासी)
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